गलत विज्ञापन देने से पतंजलि पर लगा 11 लाख रुपये का जुर्माना

योगगुरु बाबा रामदेव की कंपनी 'पतंजलि आयुर्वेद ' के पांच कारखानों पर हरिद्वार की एक स्थानीय अदालत ने 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने पतंजलि कंपनी को 'गलत प्रचार एवं भ्रामक विज्ञापन' देने का दोषी पाते हुए उसे एक महीने के अंदर यह जुर्माना भरने को कहा है.

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योगगुरु बाबा रामदेव योगगुरु बाबा रामदेव

सबा नाज़

  • देहरादून,
  • 15 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 5:38 PM IST

योगगुरु बाबा रामदेव की कंपनी ' ' के पांच कारखानों पर हरिद्वार की एक स्थानीय अदालत ने 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने पतंजलि कंपनी को 'गलत प्रचार एवं भ्रामक विज्ञापन' देने का दोषी पाते हुए उसे एक महीने के अंदर यह जुर्माना भरने को कहा है.

हरिद्वार के एडीएम ललित नारायण मिश्रा की अदालत ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को गलत प्रचार का दोषी पाया गया, क्योंकि कंपनी ने विज्ञापनों में दिखाया है कि उसके उत्पादों का उत्पादन उसकी अपनी इकाइयां करती हैं, जबकि उनका निर्माण कहीं दूसरी जगह होता है.

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जांच में फेल रहे थे कई सैंपल
जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने वर्ष 2012 में कंपनी के खिलाफ अदालत में एक मामला दर्ज कराया था. विभाग ने पतंजलि द्वारा बेचे जा रहे सरसों के तेल, नमक, अनानास जैम, बेसन के सैंपल एकत्र कर रुद्रपुर लैब भेजा था, जहां जांच में इन सैंपल के फेल होने के बाद यह मामला दर्ज कराया गया था.

पतंजलि का कारोबार 50 हजार करोड़ तक पहुंचाना चाहते हैं रामदेव
वर्तमान में 5 हजार करोड़ है, अगले वित्तीय वर्ष तक इसे 10 हजार करोड़ करने की तरफ कदम बढ़ा रही है. वहीं बाबा रामदेव अपनी कंपनी का कारोबार 50 हजार करोड़ तक पहुंचाना चाहते हैं.

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