सीनियर सिटिजन के लिए पेंशन योजना का आगाज, एक साल में लें 60 हजार रुपये

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भारत सरकार द्वारा घोषित एक पेंशन योजना है जो विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है. यह योजना 4 मई, 2017 से 3 मई, 2018 तक उपलब्ध रहेगी.

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बुजुर्गो के लिए वय वंदना पेंशन योजना की शुरुआत बुजुर्गो के लिए वय वंदना पेंशन योजना की शुरुआत

राहुल मिश्र

  • नई दिल्ली,
  • 21 जुलाई 2017,
  • अपडेटेड 9:46 AM IST

केंद्रीय वित्त, रक्षा और कारपोरेट मामलों के मंत्री ने अरुण जेटली शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) का औपचारिक रूप से शुभारंभ करेंगे. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भारत सरकार द्वारा घोषित एक पेंशन योजना है जो विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है. यह योजना 4 मई, 2017 से 3 मई, 2018 तक उपलब्ध रहेगी.

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इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से (एलआईसी) ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है. भारतीय जीवन बीमा निगम को इस योजना का संचालन करने का विशेषाधिकार दिया गया है.

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यह योजना 10 साल के लिए 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष मासिक देय (8.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष प्रभावी के समतुल्य) का निश्चित रिटर्न सुनिश्चित कराती है.

योजना की खरीदारी के समय पेंशन द्वारा चुनी गई मासिक/तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक आवृत्ति के अनुसार 10 वर्षो की पॉलिसी अवधि के दौरान हर अवधि के अंत में पेंशन देय है.

इस योजना को सेवा कर और जीएसटी से छूट दी गई है.

10 साल की पॉलिसी अवधि के अंत तक पेंशनधारक के जीवित रहने पर योजना के क्रय मूल्य के साथ पेंशन की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाएगा.

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तीन पॉलिसी वर्ष (नकदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए) के अंत में क्रय मूल्य के 75 प्रतिशत तक ऋण लेने की अनुमति दी जाएगी. ऋण के ब्याज का भुगतान पेंशन की किस्तों से किया जाएगा और ऋण की वसूली दावा प्रक्रिया से की जाएगी.

इस योजना में स्वयं या पति या पत्नी की किसी भी गंभीर/टर्मिनल बीमारी के इलाज के लिए समयपूर्व निकासी की अनुमति भी है. ऐसे समयपूर्व निकासी के मामले में योजना क्रय मूल्य की 98 प्रतिशत राशि वापस की जाएगी.

10 वर्षो की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनधारक की मृत्यु पर लाभार्थी को क्रय मूल्य का भुगतान किया जाएगा.

 

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