पटना के कोचिंग संस्थानों के लिए आया नया नियम, खान सर की कोचिंग पर हुई थी तोड़फोड़

पटना में 22 जून से स्कूल खुलने के साथ ही कोचिंग संस्थानों पर सख्ती लागू होगी. जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक, यानी स्कूल समय के दौरान कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं होगा. कोचिंग केवल शाम 4 बजे के बाद चल सकेंगी. शिक्षा विभाग का उद्देश्य छात्रों की स्कूलों में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना है. नियमों के पालन के लिए कोचिंग संस्थानों की निगरानी बढ़ाई जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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(Photo: Representational) (Photo: Representational)

शशि भूषण कुमार

  • पटना,
  • 03 जून 2026,
  • अपडेटेड 11:57 PM IST

खान सर की कोचिंग पर तोड़फोड़ के बाद पटना के कोचिंग संस्थानों के लिए सख्ती बरती जा रही है. गर्मी की छुट्टियों के बाद पटना में स्कूल खुलने के साथ ही जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग कोचिंग संस्थानों पर सख्ती बरतने की तैयारी में हैं. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि स्कूल समय के दौरान किसी भी कोचिंग संस्थान को संचालन की अनुमति नहीं होगी.

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जानकारी के अनुसार, 22 जून से पटना के सभी स्कूलों में नियमित पढ़ाई फिर से शुरू होगी. स्कूलों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है. इस दौरान छात्रों की स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोचिंग संस्थानों को बंद रखना होगा.

शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोचिंग संस्थान केवल शाम 4 बजे के बाद ही संचालित किए जा सकेंगे. इसका उद्देश्य छात्रों की स्कूलों में नियमित और शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना है.

अधिकारियों के मुताबिक, स्कूल खुलने के बाद कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. जिला शिक्षा कार्यालय ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.

शिक्षा विभाग का कहना है कि छात्रों की नियमित पढ़ाई और स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना प्राथमिकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूल समय में कोचिंग संचालन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है. प्रशासन का मानना है कि इस कदम से विद्यार्थियों का ध्यान स्कूल शिक्षा पर अधिक केंद्रित होगा और उनकी शैक्षणिक प्रगति में सुधार आएगा.

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