1 सितंबर से बदल जाएंगे ट्रैफिक के नियम, आप पर होगा ये असर

1 सितंबर से यातायात नियमों में बड़े बदलाव होने वाले हैं. नए नियम के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड और ओवरलोडिंग समेत अन्य मामलों में जुर्माना बढ़ाया गया है.

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1 सितंबर से बदल जाएंगे ट्रैफिक के नियम 1 सितंबर से बदल जाएंगे ट्रैफिक के नियम

aajtak.in

  • नई दिल्‍ली,
  • 22 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 8:27 PM IST

आने वाले दिनों में सड़कों पर ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना होगा. दरअसल, 1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के 63 उपबंध लागू होने वाले हैं. इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी-भरकम जुर्माना शामिल है. इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी.

नितिन गडकरी ने बताया, " मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 संसद में पारित हो गया है. हमने अधिनियम के 63 उपबंधों को एक सितंबर से लागू करने का फैसला किया है."  नितिन गडकरी के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से दौड़ने (ओवरस्पीड) और ओवरलोडिंग समेत अन्य मामलों में जुर्माना बढ़ाया गया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सभी उपबंधों को जांच-पड़ताल के लिए विधि मंत्रालय के पास भेजा गया है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये उपबंध दो से चार दिन में पास होकर आ जाएंगे.

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हादसे के लिए सड़क इंजीनियरिंग जिम्मेदार

नितिन गडकरी ने बताया कि देश में सड़क दुर्घटनाओं के लिए मुख्य रूप से सड़क इंजीनियरिंग जिम्मेदार है. इसके अलावा दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान करने और वहां सुधार के लिए सरकार ने 14,000 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की है. इसका मकसद सड़क दुर्घटना और उनके कारण होने वाली मृत्यु का खतरा कम करना है.

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के तहत सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण एक्सीडेंट होता है तो उसे बनाने वाली कंपनी या ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं अगर वाहन से पर्यावरण को नुकसान होता है तो सरकार उस वाहन को जब्त कर सकती है. इस अधिनियम में सुरक्षा मानक पूरा न करने वाली वाहन निर्माता कंपनी पर 500 करोड़ रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है. 

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