PM Kisan Yojana: इन किसानों ने नहीं लौटाया पीएम किसान योजना का पैसा तो होगा एक्शन, तुरंत हो जाएं सतर्क

PM Kisan Yojana Update: सरकार ने पीएम किसान योजना का अवैध रूप से लाभ उठाने वाले लोगों को पैसे वापस करने की चेतावनी दी है. अगर आप भी इस कैटेगरी में आते तो ऑनलाइन पैसा रिफंड कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 13 जून 2022,
  • अपडेटेड 1:55 PM IST
  • अवैध लाभार्थियों को वापस करना होगा पैसा
  • ऑनलाइन रिफंड भी कर सकते हैं पैसे

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: भारत के लघु और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाओं लॉन्च किया जाती रही ंहै. पीएम किसान सम्मान निधि भी कुछ यही उद्देश्य था. फिलहाल, भारत सरकार ने इस योजना की 11वीं किस्त जारी कर दी है. 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि 31 मई को किसानों के खाते में भेज दी गई थी. हालांकि कुछ किसान अभी भी खाते में पैसे नहीं पहुंचने की शिकायत कर रहे है.  इन किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है.

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अवैध लाभार्थी वापस कर दें पैसे

इस बीच सरकार की तरफ से उन लोगों को लगातार पैसे वापस करने की चेतावनी की जा रही है, जिन्होंने अवैध रूप से  इस योजना का लाभ उठा लिया है. अगर आप भी इस कैटेगरी में आते तो ऑनलाइन पैसा रिफंड कर सकते हैं अन्यथा आपपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है. इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे.

  • सबसे पहले https://pmkisan.gov.in/ पोर्टल पर जाएं.
  • सबसे नीचे आपको Refund Online का बॉक्स मिलेग
  • इस पर क्लिक करें
  • इसमें दो ऑप्शन दिखेंगे.
  • पहला अगर आपने पीएम किसान का पैसा वापस कर दिया है तो पहले को चेक कर सब्मिट बटन पर क्लिक करे
  • नहीं तो दूसरे ऑप्शन का चेक कर सबमिट करें.
  • इसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक खाता नंबर डालें.
  • इमेज टेक्स्ट टसइप करें और गेट डेटा पर क्लिक करें। 
  • अगर आप पात्र हैं तो You are not eligible for any refund Amount यह मैसेज आएगा अन्यथा रिफ्ड अमाउंट शो करेगा

इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

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जिन किसानों के नाम खुद की जमीन नहीं है वह इस योजना के पात्र नहीं है. साथ ही किसी के पास एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन उस पर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती हैं, तो भी लाभ नहीं मिलेगा. अगर कृषि योग्य भूमि पर खेती नहीं हो रही है तो भी इस योजना के लिए आप अपात्र हैं. कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो भी उस किराए पर खेती करने वाले को योजना का लाभ नहीं मिलेगा. सभी संस्थागत भूमि धारक इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे. अगर कोई किसान या उसके परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है या था तो उस किसान परिवार को लाभ नहीं मिलेगा. इन सबके अलावा अलावा आपके परिवार में कोई टैक्स पेयर है तो भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे.

पीएम किसान योजना से संबंधित जानकारी के लिए इन हेल्पलाइन नंबर्स पर करें संपर्क  

  • पीएम किसान योजना टोल फ्री नंबर:  011-24300606,
  • पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर: 155261
  • पीएम किसान योजना ईमेल आईडी: ई-मेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in 

ई-केवाईसी की डेडलाइन बढ़ी

सरकार ने ई-केवाईसी की प्रकिया को अनिवार्य कर दिया है. इसकी डेडलाइन 31 मई रखी गई थी. फिलहाल अब ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई कर दिया गया . ई-केवाईसी नहीं कराने पर आप अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं.

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