Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिया जाता है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक खरीफ 2021 की फसल के बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) को अब स्वैच्छिक कर दिया गया है, यानी जो किसान बीमा करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं. वहीं, अगर किसी कर्जदार किसान को बीमा नहीं करवाना है तो इसके लिए संबंधित बैंक को जानकारी देनी होगी.
मिथ्या - एक बार पंजीकरण कराने के बाद किसान योजना से बाहर नहीं निकल सकता।
— Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (@pmfby)
तथ्य - कोई भी किसान उस संबंधित मौसम में पंजीकरण कराने की आख़िरी तारीख़ के 7 दिन पहले सूचित करके इस योजना को छोड़ सकता है।
24 जुलाई तक बैंक को जानकारी देना जरूरी
इससे पहले किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा (Fasal Bima) अनिवार्य था. जिसमें बैंक से कृषि लोन लेने वाले किसानों के अकाउंट से ऑटोमेटिक फसल बीमा का प्रीमियम कट जाता था. लेकिन अब इसे स्वैच्छिक कर दिया गया है. ऐसे में अब किसानों को जानकारी देनी होगी कि उन्हें फसल बीमा चाहिए या नहीं. अगर किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले किसान बीमा नहीं लेना चाहते तो इसके लिए 24 जुलाई तक बैंक को जानकारी देना जरूरी है वर्ना प्रीमियम कटने से नुकसान झेलना पड़ सकता है.
क्या मैं अपनी खरीफ की फसल को के अंतर्गत बीमित कराने के लिए पात्र हूं?
— Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (@pmfby)
हां,अधिसूचित इलाकों में अधिसूचित फसल उगाने के लिए बटाईदार, काश्तकार किसानों समेत सभी किसान, के अंतर्गत पंजीकरण करने के पात्र हैं। जानकारी के लिए 1800-180-1551,CSC,बैंक या बीमा एजेंट से संपर्क करें।
आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी किसान उस संबंधित मौसम में रजिस्ट्रेशन यानी आवेदन कराने की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले संबंधित बैंक को सूचित करके इस योजना को छोड़ सकता है. इसके बाद अकाउंट से फसल बीमा प्रीमियम नहीं कटेगा. बता दें कि फसल बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय है ऐसे में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक किसानों को 24 जुलाई तक यह काम करना होगा.