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किन लोगों को नहीं मिल सकता पीएम किसान योजना का लाभ? जानें लीजिए सरकारी नियम

पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए सरकार के निर्देशों का पालन करना जरूरी है. अगर आप सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन्स फॉलो नहीं करते हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं. आइए जानते हैं इस सरकारी योजना को लेकर क्या नियम लागू हैं.

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PM Kisan yojana
PM Kisan yojana

किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाती है. किसानों के खाते में ये राशि हर 4 महीने के अंतराल से 2-2 हजार रुपये करके 3 किस्तों में भेजी जाती है. ये राशि डीबीटी माध्यम से ट्रांसफर की जाती है. फिलहाल किसानों के खाते में 15 किस्तें भेजी जा चुकी हैें.

पीएम किसान योजना का लाभ लेने से ऐसे किसान रह जाते हैं वंचित 

> अगर आप सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन्स फॉलो नहीं करेंगे तो किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं. वहीं, अगर पीएम किसान से जुड़े हुए किसान ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं. नियमों के तहत किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है.

> अगर आप उन किसानों में शामिल हैं, जिनके भूलेखों का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है तो आप भी आगामी पीएम किसान योजना की किस्तों से वंचित रह सकते हैं. 

> अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सीए जैसे प्रोफेशन में है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है. इनके अलावा अगर किसी सीनियर सिटिजन को 10,000 रुपये से ज्यादा पेंशन मिलती है या कोई सरकारी नौकरी से रिटायर कर्मचारी भी इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं.

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> अगर आपने फॉर्म में कोई गलती की है तो आप किस्त से वंचित रह सकते हैं. अगर आपकी बैंक खाता संख्या गलत है, तो आपकी किस्त अटक सकती है. 

> इसके अलावा बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक न होने पर भी किस्त अटक सकती है. अगर आपने इनमें से कोई गलती की है तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं. 

यहां करें संपर्क

पीएम किसान योजना संबंधी किसी भी तरह की समस्या पर किसान ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं. पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं. यहां भी आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा. 

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