ब्रिटेन में एक सिख महिला की मौत के मामले में 23 साल के एक युवक को छह साल की सजा सुनाई गई है. इस मामले में आरोप सिद्ध हो गया है कि अपने चचेरे भाइयों को इंप्रेस करने की वजह से ओवरस्पीड के चलते सड़क दुर्घटना में महिला की मौत हुई थी.
वोल्वरहैम्पटन क्राउन कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में 32 साल की सिख महिला बलजिंदर कौर मूर की मौत के मामले में हाशिम अजीज को छह साल की सजा सुनाई. उसके सात साल के लिए ड्राइविंग पर भी बैन लगा दिया है.
शुरुआत में पुलिस की पूछताछ में अजीज ने इस दुर्घटना के लिए महिला को जिम्मेदार ठहराया था. लेकिन बाद में स्वीकार किया कि लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से महिला की मौत हुई थी.
बता दें कि महिला हादसे के समय अपने भाई के घर से अपने पति को पिक करने जा रही थी. वह पांच साल के बेटे की मां थी.
दोषी अपने चचेरे भाइयों की इंप्रेस करने के लिए ऑडी ए3 तीन गुना तेज रफ्तार से चला रहा था. इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे बचावकर्मियों ने महिला को मलबे से निकाला. लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी.
फॉरेंसिक जांचकर्ताओं का अनुमान है कि हादसे के समय अजीज की कार की रफ्तार 99.7 किलोमीटर प्रतिमीटर थी. अजीज को नवंबर में खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने का दोषी पाया गया था.