मां-बाप अपने बच्चों को इस यकीन पर स्कूल भेजते हैं कि टीचर्स उन्हें अच्छी सीख देंगे और बेहतर इंसान बनाएंगे लेकिन जब टीचर ही नापाक हरकतें करने लगे तो बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है. ऐसा ही कुछ कनाडा के Ontario प्रांत के स्कूल में हुआ. आठवीं कक्षा के एक छात्र ने अपनी मां को बताया कि स्कूल ट्रिप पर उनकी टीचर ने उसके साथ अनुचित व्यवहार (अश्लील हरकतें) किया.
अब शिक्षक Kelly-Anne Jennings ने अदालत में अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है. Peterborough (Ontario) की अदालत में गुरुवार को 41 वर्षीय Kelly-Anne Jennings ने अपने खिलाफ लगे child luring और child pornography से जुड़े आरोप कुबूल कर लिए. Jennings ने अपने पूर्व छात्रों को Snapchat के ज़रिए नग्न तस्वीरें और वीडियो भेजे थे और उनसे भी अश्लील तस्वीरें मंगाई थीं.
ये मामला तब सामने आया जब एक छात्र ने अपनी मां को बताया कि स्कूल ट्रिप के दौरान टीचर ने उसके साथ अनुचित व्यवहार किया. जांच में पता चला कि Jennings ने छात्रों से अश्लील फोटो मंगाई और खुद भी उन्हें भेजती थीं.
एक पीड़ित की मां ने अदालत में कहा- 'मेरे बेटे ने उन्हें दूसरी मां की तरह माना था, उन्होंने उस भरोसे को तोड़ा. उनका व्यवहार बहुत ग़लत और नुकसानदायक था.'
अदालत में पेश किए गए दस्तावेज़ों के मुताबिक, Jennings ने शराब के नशे में अपने पूर्व छात्रों को अश्लील फोटो-वीडियो भेजनी शुरू की थी. जांच में पाया गया कि उन्होंने छात्रों से भी अश्लील तस्वीरें मंगाई थीं. कोर्ट में कहा गया कि Jennings ने तीन नाबालिग लड़कों को अपने 'स्वार्थी यौन इच्छाओं' के लिए इस्तेमाल किया.
स्कूल और बोर्ड की कार्रवाई
मामला सामने आने के बाद स्कूल ने Jennings को unpaid leave पर भेज दिया. स्कूल बोर्ड ने पुष्टि की है कि वह अब स्कूल में काम नहीं कर रहीं. स्कूल बोर्ड ने कहा, 'हम जानते हैं कि यह खबर छात्रों और अभिभावकों के लिए बहुत परेशान करने वाली है. हमारी प्राथमिकता छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा है.'
Kelly-Anne Jennings को पहली बार अगस्त 2024 में गिरफ्तार किया गया था, जब एक छात्र ने अपनी मां को स्कूल ट्रिप पर हुई अनुचित घटना के बारे में बताया था. बाद में तीन और शिकायतें आने पर उन पर अतिरिक्त आरोप लगाए गए. Jennings के लिए चार साल की जेल की सज़ा की सिफारिश की है, जबकि बचाव पक्ष ने दो साल से कम की conditional sentence और प्रोबेशन की मांग की है. अब 27 नवंबर को अदालत अपना फैसला सुनाएगी.