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ICJ की कार्यवाही में शामिल नहीं हुआ रूस, यूक्रेन ने कहा- सभ्य राष्ट्र की तरह चर्चा करे रूस

यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट (ICJ) में अर्जी दी थी, जिसमें यूक्रेन ने रूस को सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोकने को कहा था. इंटरनेशनल कोर्ट में रूस के खिलाफ सुनवाई जारी है. इस मामले की सुनवाई हेग में हो रही है. रूस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया.

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हेग, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय- ICJ (फोटो- रॉयटर्स)
हेग, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय- ICJ (फोटो- रॉयटर्स)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • यूक्रेन का कहना है कि रूस उसके देश में सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोके
  • हाइब्रिड फॉर्मेट में सुनवाई करने का फैसला किया था

इंटरनेशनल कोर्ट (ICJ) में रूस के खिलाफ सुनवाई हो रही है. यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में अर्जी दी थी. इस मामले की सुनवाई हेग में हो रही है. यूक्रेन का कहना है कि रूस उसके देश में सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोके. अदालत यूक्रेन की इस अर्जी पर विचार कर रही है. 

ICJ की कार्यवाही में शामिल नहीं हुआ रूस

कोर्ट ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए हाइब्रिड फॉर्मेट में सुनवाई करने का फैसला किया था. लेकिन रूस ने ICJ की कार्यवाही में भाग नहीं लेने का फैसला किया. रूस की ओर से कोई प्रतिनिधि कोर्ट में नहीं पहुंचा था. सोमवार की सुबह सुनवाई शुरू होते ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में रूसी वकीलों के लिए आरक्षित सीटों की कतार खाली थी.

अदालत के अध्यक्ष, अमेरिकी न्यायाधीश जोआन ई डोनोग्यू ने कहा कि नीदरलैंड में रूस के राजदूत ने न्यायाधीशों को सूचित किया कि उनकी सरकार का मौखिक कार्यवाही में भाग लेने का इरादा नहीं है. इसलिए सुनवाई रूसी प्रतिनिधिमंडल के बिना ही आगे बढ़ी. 

रूसी प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित सीटें खाली पड़ी रहीं

अंतर्राष्ट्रीय अदालत के समक्ष यूक्रेन की दलील

अदालत के सामने यूक्रेन ने कहा कि हम इस इमारत में हैं जिसे शांति का महल कहा जाता है, जबकि हमारे देश पर हमले हो रहे हैं. रूसी बम और मिसाइलों से आक्रामण हो रहा है. लाखों लोग खतरे में हैं. इस हमले की वजह से 1.5 मिलियन लोग देश छोड़कर चले गए हैं.

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क्रीमिया में यूक्रेन के राष्ट्रपति के स्थायी प्रतिनिधि एंटोन कोरिनेविच ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति रूस के अनादर का अनुभव किया हो. अब दुनिया रूस की भी ये देख रही है. पुतिन झूठ बोल रहे हैं और यूक्रेन के नागरिक मर रहे हैं. रूस विवादों को इस तरह सुलझाता है, लेकिन यूक्रेन की एक और स्थिति है और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करता है.  

सभ्य राष्ट्र की तरह चर्चा करे रूस

यूक्रेन ने रूस को संदेश देते हुए कहा कि हमें सभ्य राष्ट्रों की तरह चर्चा करनी चाहिए. अपने हथियार डाल दीजिए. अगर रूस ऐसा नहीं करता है, तो इस अदालत के पास अधिकार है. इस सुनवाई में जो तत्परता दिखाई उसके लिए यूक्रेन ने अदालत को धन्यवाद दिया.

हमारे पास समय नहीं है

यूक्रेन के वकील ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून एक खोखला वादा नहीं है. पूरी दुनिया में युद्ध की भावना ने हर किसी को दुखी किया है, इस युद्ध को खत्म करना बेहद ज़रूरी है.

उन्होंने कहा कि हमारे पास समय नहीं है. इसलिए हम इस न्यायालय से जल्द कार्रवाई करने की उम्मीद करते हैं. आप कर सकते हैं और यूक्रेन का मानना ​​है कि आपको इसे करना ही चाहिए.

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रूस ने डोनबास क्षेत्र में नरसंहार का गलत दावा किया

यूक्रेन ने ICJ के समक्ष आरोप लगाया कि रूस ने यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में नरसंहार का गलत दावा किया और फिर उस झूठे दावे का इस्तेमाल पूरे यूक्रेन में अपने सैन्य आक्रमण को सही ठहराने के लिए किया. 

रूस के दावे के झूठा बताते हुए उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है तकि रूस ने डोनबास क्षेत्र में कोई नरसंहार किया है. पिछले कई वर्षों से डोनबास में संघर्ष चल रहा है और कई नागरिकों की मौत हुई है, लेकिन नागरिकों की मौत को नरसंहार नहीं कहा जा सकता है. यूक्रेन में कई शहर हैं जो मुख्य रूप से रूसी भाषी हैं लेकिन रूसी हस्तक्षेप का स्वागत नहीं करते हैं, जैसे- मारियुपोल.

अदालत की यह कार्यवाही दो दिनों तक चलेगी.

अदालत की यह कार्यवाही सोमवार और मंगलवार, दो दिनों तक चलेगी. यूक्रेन के अनुरोध पर कुछ दिनों के अंदर ही निर्णय आने की उम्मीद है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि रूस अदालत द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश का पालन करेगा ही.

एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में सैन्य कानून के प्रोफेसर टेरी गिल ने कहा कि अगर अदालत आक्रमण रोकने का आदेश देती है, जिसके होने की संभावना शून्य है और अगर कोई अदालत के आदेश का पालन नहीं करता है, तो न्यायाधीश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, जहां रूस के पास वीटो है.

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सोमवार की सुनवाई फिलहाल समाप्त हो गई है. ICJ ने कहा कि हम इस मामले पर जल्द से जल्द निर्णय देगी. अदालत ने कहा कि आदेश की तारीख की घोषणा पहले की जाएगी.

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