फ्रांस में यौन संबंध के लिए भुगतान करने पर रोक लगा दी गई है. फ्रांस की संसद में उस बिल को मंजूरी दी गई हैं, जिसमें यौन संबंध के लिए भुगतान करने पर सजा का प्रावधान है.
भरना होगा जुर्माना
ग्राहकों को अब ऐसा करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा. पहली बार पकड़े जाने पर 1500 यूरो या भारतीय मुद्रा के अनुसार लगभग एक लाख चौदह हजार रूपये का जुर्माना होगा, जबकि दूसरी बार में ये बढ़कर 3750 यूरो या भारतीय मुद्रा के अनुसार लगभग दो लाख चौरासी हजार रूपये तक का हो जाएगा.
ये भी पढ़ें: वो देश जहां सेक्स वर्कर्स सरकार को देती हैं टैक्स
दोषियों को लेनी होंगी क्लास
दोषियों को वेश्यावृत्ति पर जागरूकता क्लासेज भी करनी पड़ेंगी. फ्रांस की निचली संसद में पैसे देकर सेक्स करने वालों के लिए पहली बार कड़ा कानून बनाया है. फ्रांस में वेश्यावृति वैध हैं, लेकिन वेश्यालय खोलना, बीमारी में वेश्यावृति करना और नाबालिगों द्वारा वेश्यावृत्ति पर रोक है.
बिल का हुआ विरोध
इस कानून का मकसद विदेशी दलालों के नेटवर्क को तोड़ना और उन यौनकर्मियों की मदद करना है जो इस पेशे से बाहर आना चाहते हैं. फ्रांस के दक्षिणपंथी, सीनेट में इसका विरोध कर रहे थे. नए कानून के मुताबिक ऐसी विदेशी यौनकर्मी जो देह व्यापार छोड़ कोई अन्य काम करना चाहते हों उन्हें फ्रांस में रहने का अस्थाई परमिट भी दिया जाएगा.
विधेयक पर अंतिम बहस के दौरान यौनकर्मियों के ग्रुप ने पेरिस में संसद के सामने प्रदर्शन भी किया. स्ट्रॉस सेक्स वकर्स यूनियन के सदस्यों के अनुसार इस कानून से लगभग तीस से चालीस हजार यौनकर्मियों पर सीधा असर पड़ेगा.