मलेशियायी राज्य केलांतान में फास्ट-फूड की दुकानों और बाजारों (सुपर मार्केट) में काम करने वाली मुस्लिम महिलाओं से इस्लामिक कानून के मुताबिक अपने शरीर को अच्छी तरह ढकने वाले परिधान और लंबी बाहों वाली पोशाकें पहनने को कहा गया है. उन्हें अगले साल तक इस आदेश का पूरी तरह से पालन करना है.
ऐसी जगहों पर काम करने वाली ज्यादातर मुस्लिम कर्मचारी छोटी बाहों वाली टी-शर्ट पहनती हैं.
गैर-मुस्लिम कर्मचारियों पर लागू नहीं आदेश
राज्य में स्थानीय शासन, आवास, युवा तथा खेल समिति के अध्यक्ष अब्दुल फतह महमूद ने कहा है कि गैर-मुस्लिम कर्मचारियों पर राज्य सरकार का यह नया आदेश लागू नहीं होगा. हालांकि उन्हें भी शालीन परिधान पहनने को कहा गया है.
कारोबारी करें यूनिफॉर्म की व्यवस्था
उन्होंने बताया, 'समिति ने कई बाजारों और कारोबारियों से हाल ही में इस मुद्दे पर बात की थी. हम चाहते हैं कि वे मुस्लिम कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था करें और वे हमारे इस प्रस्ताव से सहमत हैं.' फतह ने बताया कि राज्य सरकार ने रात में खाने-पीने की चीजों के स्टॉल लगाने वालों से भी अपने कर्मचारियों को लंबी बाहों वाले परिधान पहनाने को कहा है. इससे साफ-सफाई की आदतों को बढ़ावा मिलेगा.
इकलौते केलांतान में ही लागू होता है इस्लामिक कानून
उन्होंने कहा, 'मुस्लिम महिलाओं के लिए यह अनिवार्य आदेश है लेकिन गैर-मुस्लिमों को भी शालीन कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. राज्य सरकार की इस नीति का समर्थन करने के लिए मैं गैर-मुस्लिम समुदाय का आभार प्रकट करता हूं.' मुस्लिम बहुल मलेशिया में केलांतान ही ऐसा अकेला राज्य है जहां इस तरह के इस्लामिक कानून लागू किए जाते हैं.