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पाकिस्तान की अदालत ने अपहरण के मामले में लखवी को दी जमानत

पाकिस्तान की निचली अदालत ने गुरुवार को मुंबई हमले के मास्टर माइंड जकीउर रहमान लखवी को जमानत दे दी है. अदालत ने लखवी से दो लाख रुपयों का बॉन्ड भी भरवाया है.

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पाकिस्तान की निचली अदालत ने गुरुवार को मुंबई हमले के मास्टर माइंड को जमानत दे दी है. अदालत ने लखवी से दो लाख रुपयों का बॉन्ड भी भरवाया है.

की जमानत की सुनवाई मियान अजहर नदीम की सिविल कोर्ट में हुई. लाखवी के वकील ने कहा कि भारत के दबाव में उनके मुवक्किल पर यह गलत केस दर्ज गया. अभी आतंकवाद निरोधक अदालत ने लखवी के ट्रायल में हुई छह साल की देरी को देखते हुए दिया.

गौरतलब है कि लखवी और छह अन्य आरोपी- अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हमद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और युनूस अंजुम कथित रूप से मुंबई हमले की पूरी साजिश रचने और उसे अंजाम तक पहुंचाने में शामिल रहे हैं.

मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए इस हमले में 166 लोग मारे गए थे. लखवी को दिसंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था और 25 नवंबर 2009 को मुंबई हमला मामले में छह अन्य के साथ आरोपी बनाया गया.

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