न्यूजीलैंड में सांसदों के आपसी विचार से गर्भपात की शिकार महिला वर्कर्स को पेड लीव की मंजूरी मिल गई है. दरअसल न्यूजीलैंड में अब प्रेग्नेंसी के दौरान किसी भी अवस्था में गर्भपात होने पर कर्मचारियों को तीन दिन का अवकाश मिलेगा. न्यूजीलैंड दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है, जहां वर्कर्स को पेड लीव की मंजूरी दी गई है.
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जानकारी के मुताबिक, बुधवार को सांसदों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद लेबर सांसद गिन्नी एंडरसन ने कहा कि ये बिल महिलाओं और उनके सहयोगियों को काफी लाभ पहुंचाने वाला है. द बेरेवमेंट बिल' के टाइटल से नया कानून उन माताओं और उनके पार्टनर जो गर्भपात या स्टिलबर्थ से पीड़ित हैं, उन्हें 3 दिन की पेड लीव देता है.
सांसद गिन्नी एंडरसन ने कहा कि न्यूजीलैंड की चार में से एक महिला का गर्भपात होता है. उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने मिसकैरेज के बारे में गलत धारणा बना रखी है. इस बिल के पारित होने से पता चलता है कि न्यूजीलैंड प्रगतिशील और संवेदनापूर्ण कानून के लिए आगे बढ़ रहा है.
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में गर्भपात होने पर महिलाओं को छह सप्ताह की छुट्टी लेने की अनुमति दी गई है. वहीं न्यूजीलैंड में भी गर्भपात की वजह से माता-पिता को जो दर्द झेलना पड़ता है, उस दर्द से बाहर निकलने के लिए तीन दिन की छुट्टी देने का प्रावधान बनाया गया है.