उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. कोर्ट के इस फैसले का पीड़ित के परिजनों ने स्वागत किया है.
मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी ने बताया कि पोक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अलका भारती ने दो साल पहले मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय लड़की से बलात्कार के मामले में दो आरोपियों रविंदर और कपिल को दोषी ठहराया है.
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न्यायाधीश ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पुलिस के मुताबिक घटना 18 सितंबर 2023 की है, जब लड़की कपड़े धोने के लिए अपने घर से बाहर गई थी. तभी रविंदर और कपिल वहां पहुंचे और उसे पास के गन्ने के खेत में ले गए, जहां दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया.
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इस घटना के तुरंत बाद लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की थी. जिसके बाद पुलिस ने जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. वहीं अब तमाम साक्ष्यों के बाद फैसला सुनाया गया है.