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क्रिकेटर आकाश दीप पर RTO की कार्रवाई, बिना रजिस्ट्रेशन के फॉर्च्यूनर चलाना पड़ा भारी

लखनऊ परिवहन विभाग ने क्रिकेटर आकाश दीप सिंह और चिनहट स्थित सनी मोटर्स पर कड़ी कार्रवाई की है. बिना रजिस्ट्रेशन और HSRP के फॉर्च्यूनर चलाने पर आकाशदीप को नोटिस, जबकि वाहन डिलीवर करने पर डीलरशिप एक माह के लिए निलंबित कर दिया गया है. डीलर को 14 दिन में स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द होगा.

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आकाश दीप पर RTO की कार्रवाई. (Photo: instagram/akash.deep969)
आकाश दीप पर RTO की कार्रवाई. (Photo: instagram/akash.deep969)

लखनऊ में परिवहन विभाग ने भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप सिंह और चिनहट स्थित कार डीलरशिप मेसर्स सनी मोटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. विभाग ने डीलरशिप को केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 44 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आरोप है कि डीलरशिप ने एक नई टोयोटा फॉर्च्यूनर (खरीदार – आकाश दीप) बिना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी किए और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) व थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क लगाए ही डिलीवर कर दी.

प्रारंभिक जांच में खुलासा

ARTO लखनऊ की जांच और वाहन पोर्टल रिकॉर्ड के मुताबिक, वाहन का बिक्री बिल 7 अगस्त 2025 को जारी हुआ, बीमा 8 अगस्त 2025 को हुआ, लेकिन रोड टैक्स का भुगतान अब तक नहीं किया गया है और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अधूरी है. इसके बावजूद वाहन सार्वजनिक सड़कों पर चलते हुए पाया गया.

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डीलरशिप को चेतावनी और सस्पेंशन

मेसर्स सनी मोटर्स (ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर: UP32TC0664A–E) को 14 दिन में कानूनी रूप से सही स्पष्टीकरण देने का समय दिया गया है. ऐसा न करने पर उनका ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द करने की कार्रवाई होगी. विभाग ने डीलरशिप का लाइसेंस अस्थायी रूप से एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है.

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वाहन मालिक पर प्रतिबंध

आकाशदीप सिंह को मोटरयान एक्ट, 1988 की धारा 39, 41(6) और 207 के तहत वाहन उपयोग प्रतिबंध नोटिस भेजा गया है. उन्हें निर्देश दिया गया है कि पंजीकरण, HSRP और थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क लगवाने तथा वैध बीमा पूरा होने तक वाहन सड़क पर न चलाएं. उल्लंघन की स्थिति में वाहन जब्त कर कानूनी कार्रवाई होगी.

विभाग की सख्त टिप्पणी

विभाग का कहना है कि मशहूर हस्तियां अगर नियम तोड़ती हैं, तो यह समाज में गलत संदेश देता है और कानून पालन की संस्कृति को कमजोर करता है. इसलिए किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा. परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों और डीलरों से अपील की है कि वाहन की डिलीवरी से पहले पंजीकरण और HSRP अनिवार्य रूप से पूरा करें तथा केवल इनवॉइस और बीमा के आधार पर वाहन सड़क पर न उतारें.

वहीं, कड़ी कार्रवाई के तहत लखनऊ परिवहन विभाग ने 8 हजार 322 वाहनों के परमिट निरस्त किए गए हैं. 738 परमिट 45 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं और 1 हजार 200 परमिटधारकों को नोटिस जारी की गई है, जिनकी वैधता सात वर्ष से अधिक समय पहले समाप्त हो चुकी है.

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