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UP के बिजनौर में ड्रोन गिरने की अफवाह का पर्दाफाश! दो युवक गिरफ्तार

बिजनौर के हीरावाली गांव में एक छत पर ड्रोन गिरने की सूचना से सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस जांच में पता चला कि वह कोई संदिग्ध ड्रोन नहीं, बल्कि खिलौना हेलीकॉप्टर था. वहीं, पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले आकाश और सैफुल्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस का कहना है कि अब बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर ₹1 लाख जुर्माना लगेगा.

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 ड्रोन गिरने की अफवाह से मचा हड़कंप. (Photo: Ritik Rajput/ITG)
ड्रोन गिरने की अफवाह से मचा हड़कंप. (Photo: Ritik Rajput/ITG)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 1 अगस्त की रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब थाना नगीना क्षेत्र के हीरावाली गांव में एक व्यक्ति की छत पर ड्रोन जैसी वस्तु गिरने की सूचना मिली. शिकायतकर्ता रमजानी ने यूपी पुलिस-112 को कॉल कर जानकारी दी कि उनकी छत पर एक संदिग्ध ड्रोन गिरा है. सूचना मिलते ही थाना नगीना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

मौके की गहन पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि वह कोई खतरनाक या संदिग्ध ड्रोन नहीं था, बल्कि एक छोटा सा खिलौना हेलीकॉप्टर था. जिसे गांव के 19 वर्षीय युवक आकाश ने ऑनलाइन मंगवाकर उड़ाया था. वहीं, उसी गांव के सैफुल्ला नामक युवक ने इस खिलौने को लेकर 'ड्रोन गिरने' की अफवाह फैला दी.

यह भी पढ़ें: फर्जी नाम, नकली पहचान और जबरन धर्मांतरण... बिजनौर में विधवा महिला से धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार

इससे ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई और अफवाह ने पूरे गांव को तनावग्रस्त कर दिया. पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जांच के बाद आकाश और सैफुल्ला को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर 2 अगस्त को जेल भेज दिया गया. थाना नगीना पुलिस ने दोनों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की पुष्टि की है.

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बिजनौर के एसपी अभिषेक झा ने इस मामले को लेकर सभी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाएं और ना ही ऐसे मामलों में बिना पुष्टि के घबराएं. उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर लगेगा जुर्माना

इस घटना के बाद प्रशासन ने ड्रोन और उड़ने वाले उपकरणों को लेकर सख्ती और बढ़ा दी है. डीएम जसजीत कौर और एसपी अभिषेक झा ने निर्देश दिए हैं कि अब शादी, सर्वे या अन्य आयोजनों में ड्रोन उड़ाने से पहले प्रशासन से लिखित अनुमति अनिवार्य होगी. उल्लंघन करने पर ₹1 लाख तक का जुर्माना और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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