बिना नाड़े वाला पायजामा, उनी कम्बल, कटोरी, थाली और एल्युमिनियम का मग, ये ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें मुंबई हमलों के मामले में दोषी करार दिया गया पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब कारावास नियमों के प्रावधानों के तहत पाने का हकदार है.
वकील सयाजी नांगरे के मुताबिक, आरोपी को दोषी करार दिये जाने के बाद वह कारावास :मौत की सजा सुनाये गये बंदियों संबंधी: नियमों 1971 के तहत कुछ सुविधाएं पाने का हकदार हो जाता है.
उन्होंने कहा कि चूंकि कसाब को 26/11 आतंकवादी हमले के मामले में दोषी करार दिया गया है, वह भी नियमों के तहत निर्दिष्ट इस तरह की सुविधाओं को पाने का हकदार होगा.
कसाब को अपने रिश्तेदारों, मित्रों और वकीलों से बात करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते जेल अधीक्षक का यह मत हो कि इस तरह की अनुमति दी जानी चाहिये. अब तक कसाब के किसी भी रिश्तेदार या मित्र ने उससे संपर्क नहीं किया है.
अधीक्षक के पास ही यह विशेषाधिकार है कि वह कसाब को धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने और धार्मिक तस्वीरें, गुलाब तथा अन्य जरूरी वस्तुएं सुरक्षा जांच के बाद अपने पास रखने की इजाजत दे सकते हैं.
कसाब को जेल अधीक्षक की अनुमति से अखबार और पुस्तकें पढ़ने की भी इजाजत दी जा सकती है. चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर कसाब को जेल परिसर के भीतर सुबह और शाम के समय खुली हवा में निगरानी के तहत कसरत करने की अनुमति मिल सकती है. अगर अधीक्षक को उपयुक्त लगता है तो कसाब को तंबाकू और अन्य वस्तुएं भी दी जा सकती हैं.
बहरहाल, जेल सूत्रों का कहना है कि कसाब तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन नहीं करता.
कारावास के नियम कहते हैं कि जब मौत की सजा देने की पुष्टि हो जायेगी तो फांसी सार्वजनिक अवकाश के दिन नहीं दी जायेगी.