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दिल्ली: नौकरशाहों को निर्देश, ऑफिशियल काम के लिए ही लें सरकारी गाड़ी

दिल्ली सरकार ने व्यक्तिगत कामों के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक लगाई है.

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सराकारी कारें
सराकारी कारें

अपने व्यक्तिगत कामों के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले सरकारी अधिकारियों पर नकेल कसने के लिये दिल्ली सरकार ने सभी नौकरशाहों को निर्देश दिए हैं कि वे हर महीने लिखित में यह शपथ पत्र (अंडरटेकिंग ) दें कि गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी काम के लिए किया गया है.  

बता दें, ये फैसला तब लिया गया जब सरकार ने पाया कि समाज कल्याण विभाग के कुछ अधिकारी घर से कार्यालय और कार्यालय से घर जाने के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वे परिवहन भत्ता का दावा भी कर रहे थे. अधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारियों को यह लिखित में हर महीने की 20 तारीख तक लेटर विभाग को देना होगा.

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समाज कल्याण विभाग ने एक आदेश में कहा , ‘‘यह निर्देश दिया जाता है कि सभी अधिकारी जो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं उन्हें निश्चित रूप से हर महीने की 20 तारीख तक यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि आधिकारिक गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी काम के लिए किया गया न कि घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आने के लिए.

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नियमों के मुताबिक स्टाफ कार की सुविधा लेने वाले अधिकारी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए नहीं कर सकते.

अधिकारी ने कहा कि इस अंडरटेकिंग से यह सुनिश्चित होगा कि अधिकारी सरकारी वाहनों का इस्तेमाल घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आने-जाने के लिये न करें. 

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