नोएडा एक्सटेंशन में घर खरीदने वालों को शायद ये खबर अच्छी ना लगे. नोएडा एक्सटेंशन में प्रोजेक्ट बना रही एक प्रमुख रियल स्टेट कंपनी सुपरटेक ने अपने इको विलेज-2 प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला किया है. कंपनी ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट का जो हिस्सा शाहबेरी गांव की जमीन पर बनने वाला था उसे रद्द कर दिया गया है.
कंपनी ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट में घर बुक कराने वाले ग्राहकों को उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे.
गौरतलब है कि जुलाई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन की जमीन आवंटन को रद्द कर दिया था. सु्प्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में बिल्डरों और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कहा था कि आप किसानों का दर्द नहीं समझ सकते, किसान के लिए जमीन उसकी मां के बराबर है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
सुपरटेक ने तब कहा था की जो लोग बुकिंग का पैसा वापस चाहते हैं उन्हें पैसा लौटा दिया जाएगा और जो लोग उसके दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट होना चाहते हैं उन्हें उसी रेट पर दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट किया जाएगा. कंपनी का कहना है की जो लोग बुकिंग कैंसिल कर पैसा वापस चाहते थे उनमें से कुछ को पैसा लौटा दिया गया है और कुछ को लौटाया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के नोएडा एक्सटेंशन में शाहबेरी गांव की जमीन के अधिग्रहण को रद्द कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था. इस फैसले से कुल सात बिल्डर प्रभावित हुए थे जिमें सुपरटेक के अलावा अजनारा, आम्रपाली, महागुन, पंचशील और एसजीपी शामिल थे.