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खत्‍म नहीं हुआ है नोएडा एक्‍सटेंशन का 'टेंशन'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन में भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों को सोमवार को बड़ा झटका देते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण सही था.

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नोएडा एक्सटेंशन
नोएडा एक्सटेंशन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन में भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों को सोमवार को बड़ा झटका देते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण सही था.

हाईकोर्ट के फैसले से यहां मकान के लिए निवेश करने वालों को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने किसानों की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सही था, इस लिए इसे नहीं बदला जाएगा.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में किसानों को मुआवजा 64 प्रतिशत बढ़ा कर और विकसित भूमि का 10 फीसदी हिस्सा देने का निर्देश दिया था. इस फैसले में हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को नोएडा एक्सटेंशन में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मंजूरी लेना का निर्देश भी दिया था. इस निर्देश पर एक बार फिर से विचार करने के लिए कोर्ट में अथॉरिटी ने पुनर्विचार याचिका डाली थी.

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एक अन्य पुनर्विचार याचिका किसानों की ओर से भी डाली गई थी और इसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया. यह प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द करने को ले कर थी जिसमें किसानों के अधिग्रहण की बात कही गई थी. दोनों ही पुनर्विचार याचिकाएं कोर्ट के 21 अक्टूबर के फैसले के बाबत दायर की गई थीं.

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