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ऑफेंस

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ऑफेंस 

ऑफेंस (Offence) एक ऐसा कार्य है जिसे कोई राज्य या प्राधिकरण गैर-कानूनी और दंडनीय मानता है (Unlawful Act Punishable by State or other Authority). मॉडर्न क्रिमिनल ऑफेंस लॉ (Criminal Offence Law) में ऑफेंस के लिए कोई सीधी – सरल और पूरे विश्व के लिए स्वीकृत परिभाषा नहीं है, लेकिन इसके लिए वैधानिक परिभाषाएं तैयार की गई हैं. इसके लिए सबसे लोकप्रिय विचार यह है कि ऑफेंस कानून द्वारा निर्मित एक श्रेणी है. दूसरे शब्दों में, किसी राज्य या क्षेत्र में लागू कानून के घोषित किए जाने पर कुछ कार्य अपराध होते हैं. इसके लिए एक प्रस्तावित परिभाषा यह है कि एक ऑफेंस या अपराध न केवल किसी व्यक्ति के लिए बल्कि एक समुदाय, समाज या राज्य के लिए नुकसान पहुंचाने वाला कार्य है. इस तरह के कृत्य कानून द्वारा निषिद्ध और दंडनीय हैं (Definition of Offence).

हत्या, बलात्कार और चोरी जैसे कृत्यों को पूरी दुनिया में क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है (Worldwide Prohibited Offence). इस तरह के क्रिमिनल ऑफेंस को हरेक प्रासंगिक क्षेत्राधिकार के आपराधिक कानून ने परिभाषित किया है. कई राज्यों के पास क्रिमिनल कोड (Criminal Offence Code) नामक अपराधों की एक सूची है, जबकि कुछ राष्ट्रों में ऐसा कोई व्यापक कानून मौजूद नहीं है.

किसी भी देश की सरकार के पास अपराध को रोकने के लिए किसी की स्वतंत्रता को आंशिक या पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की शक्ति होती है. आधुनिक समाजों में, इसके लिए कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा जांच और परीक्षण किया जाता है, दोषी पाए जाने पर ऑफेंडर को सजा दी जा सकती है. ऑफेंस के नेचर के आधार पर सजा निर्भर करती है, जो सामुदायिक सजा या कारावास, आजीवन कारावास या, मृत्यु दंड हो सकता है. कुछ खास तरह की स्थिति में, ऑफेंस करने पर ऑफेंडर के पुनर्वास पर जोर दिया जाता है (Criminal Offence Law). 

हालांकि हर अपराध कानून का उल्लंघन करता है, लेकिन कानून का हर उल्लंघन अपराध के रूप में नहीं गिना जाता है. निजी कानून का उल्लंघन (कर्तव्य और अनुबंध के उल्लंघन) करने पर राज्य का कानून दंडित नहीं करता है, लेकिन इसे नागरिक प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जा सकता है (Natural Law).
 

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