अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो ये खबर आपके काम की है. क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार के लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी है. देखें- ये पूरा वीडियो.