अगर आप भी चार धाम (Char Dham Yatra 2021) के दर्शन के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है. हाईकोर्ट ने कुछ नियमों (Covid protocols) के साथ चार धाम यात्रा की मंजूरी दे दी है. हाईकोर्ट ने बद्रीनाथ धाम में 1200, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में कुल 400 लोगों को जाने की अनुमति दी है. इसके अलावा यहां आने वाले यात्रियों को अपने साथ कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट भी लाना होगा.
इसके अलावा चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान पुलिस फोर्स की भी तैनाती होगी. नियमों के तहत भक्तों के किसी भी कुंड में स्नान करने पर रोक रहेगी. हाल ही में चारधाम के तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर चार धाम यात्रा शुरू करने की मांग की थी. ऐसे में हाईकोर्टी की मंजूरी के बाद पुरोहितों ने खुशी जाहिर की है.
कोरोना संक्रमण के कारण लगी थी रोक- आपको बता दें कि कोरोना की वजह से चार धाम यात्रा पर अब तक रोक लगी हुई थी. इससे पहले कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि कोरोना प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पूर्ण पालन कराने से लेकर चार धाम की लाइव स्ट्रीमिंग तक, सभी इंतजाम दुरुस्त होने पर ही यात्रा को मंजूरी दी जाएगी. कोर्ट का कहना था कि सरकार की आधी-अधूरी तैयारी का खामियाजा पर्यटन से जुड़े लोगों को भुगतना पड़ रहा है. हालांकि अब हाईकोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ चार धाम यात्रा को मंजूरी दे दी है.
पर्यटन को भारी नुकसान- पिछले दो साल से बंद चार धाम यात्रा की वजह से कारोबारियों और पर्यटन क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है. इसे लेकर व्यापारी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे. वहीं बद्रीनाथ धाम में साधु संत भी सरकार के खिलाफ पिछले 14 दिन से अनशन पर थे और मंदिर दर्शन की मांग कर रहें थे. चार धाम यात्रा को हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद अब व्यापारियों और साधुओं में खुशी का माहौल है.