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मुंबई मेट्रो: साध्वी प्रज्ञा केस में एनआईए को फटकार

मुंबई मेट्रो: साध्वी प्रज्ञा केस में एनआईए को फटकार

मालेगांव ब्लॉस्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी राहत मिली है. मुंबई की एनआईए कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया. भोपाल संसदीय सीट से अपनी सियासी किस्मत आजमा रही साध्वी प्रज्ञा ने इसे सत्य की जीत करार दिया है. साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल संसदीय सीट से बुधवार को नामांकन पत्र भी दाखिल किया है. साध्वी प्रज्ञा ने इस दौरान भोपाल में रोड शो भी किया. दरअसल, एनआईए कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका पर सुनवाई चल रही थी. अदालत ने अपने फैसले में एनआईए को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मालेगांव बम धमाके के जांच अधिकारी ने क्यों कहा कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं. साध्वी के खिलाफ प्रत्यक्ष सबूत थे. अगर सबूत नहीं थे तो महाराष्ट्र एटीएस ने अपनी चार्जशीट में क्यों दाखिल की? इस मामले में एनआईए को बताना चाहिए कि उसने साध्वी को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती क्यों नहीं दी? देखिए हमारा खास कार्यक्रम मुंबई मेट्रो.चुनाव की हर ख़बर मिलेगी सीधे आपके इनबॉक्स में. आम चुनाव की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें आजतक का इलेक्शन स्पेशल न्यूज़लेटर

The National Investigation Agency court on Wednesday rejected an application that sought restriction of Sadhvi Pragya from contesting Lok Sabha 2019 election. The plea was filed by kin of a deceased victim in the Malegaon 2008 blast case sought to bar Sadhvi Pragya from contesting elections.

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