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MP: रेलवे स्टेशन पर GRP जवान से मारपीट करने वाले दो और आरोपी गिरफ्तार

भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर शराब पी रहे युवकों को टोकने पर GRP जवान से मारपीट करने वाले दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इन पर अब धार्मिक टिप्पणी के चलते BNS की धारा 196 भी जोड़ी गई है. पहले एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका था. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया है और राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

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प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो.

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन परिसर में शराब पी रहे युवकों को टोकना GRP जवान को भारी पड़ गया. मारपीट की इस घटना में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

दरअसल, घटना 26-27 अप्रैल की रात की है, जब GRP जवान नजर दौलत खान ने स्टेशन पर खड़ी कार में शराब पी रहे युवकों को रोका. इस पर आरोपियों ने जवान के साथ मारपीट की और उसकी वर्दी तक फाड़ दी. पहले एक आरोपी को उसी रात गिरफ्तार किया गया था और अब दिलीप अहिरवार व अमन यादव को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है.

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GRP एसपी राहुल कुमार लोधा ने बताया कि इन दोनों आरोपियों पर अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 भी लगाई गई है, क्योंकि इन्होंने धार्मिक टिप्पणी भी की थी. मामले में पहले ही BNS की धारा 132 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला), 296 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य) सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज था.

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GRP ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर स्टेशन परिसर में घुमाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं.

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