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MP: सरकारी विभागों में बिना लीगल दस्तावेज अब नहीं चलेंगी गाड़ियां, ये कागज अधूरे तो लगेगी 'ब्रेक'

MP Government New Order: मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने शासकीय विभागों, निगमों और निकायों के लिए अनुबंधित की जाने वाली गाड़ियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. इसके मुताबिक अब बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी गाड़ी को सरकारी कामों में नहीं लगाया जाएगा.

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अब बिना 'फिटनेस और बीमा' सरकारी काम में नहीं चलेंगी गाड़ियां.(Photo:ITG)
अब बिना 'फिटनेस और बीमा' सरकारी काम में नहीं चलेंगी गाड़ियां.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कामकाज के लिए किराए पर ली जाने वाली गाड़ियों यानी अनुबंधित वाहनों को लेकर नियमों को बेहद कड़ा कर दिया है. परिवहन विभाग के नए आदेश के अनुसार, अब किसी भी विभाग, निगम या निकाय में ऐसी गाड़ी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा जिसके दस्तावेज अधूरे हों. यदि गाड़ी का बीमा, फिटनेस या परमिट मान्य नहीं है, तो उसे तत्काल अनुबंध से बाहर किया जाएगा.

परिवहन विभाग ने पाया कि कई बार सरकारी काम में लगी निजी एजेंसियों की गाड़ियों के दस्तावेज जैसे रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण-पत्र अमान्य होते हैं. ऐसी गाड़ियों से दुर्घटना होने पर बीमा कंपनियां क्लेम देने से मना कर देती हैं, जिससे पीड़ित और सरकार दोनों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. फिटनेस प्रमाणपत्र न होने से पुरानी और कंडम गाड़ियां सरकारी काम में लगी रहती हैं, जो जोखिम भरा है.

आदेश की मुख्य बातें:

  • किसी भी गाड़ी को अनुबंधित करने से पहले उसके सभी वैधानिक दस्तावेजों की गहन जांच अनिवार्य होगी.
  • दस्तावेज केवल अनुबंध के समय ही नहीं, बल्कि वाहन के पूरे उपयोग काल तक वैध रहने चाहिए.
  • यदि वाहन के दस्तावेज अपडेट नहीं हैं, तो सरकारी विभाग उस वाहन का भुगतान रोक सकेंगे.
  • खनिज या अन्य सामग्री के परिवहन के दौरान वाहन की क्षमता से अधिक लोडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • अनुबंधित गाड़ियों ने नियमानुसार 'मोटरयान कर' (Tax) का भुगतान किया हो.

हेल्प डेस्क और Email

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यदि किसी विभाग को वाहनों के दस्तावेजों के संबंध में कोई संदेह है, तो वे परिवहन आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक ई-मेल आईडी commr.transpt@mp.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है.

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