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भोपाल एक्सीडेंट में डॉक्टर बिटिया की मौत के बाद एक्शन में सरकार... पूरे प्रदेश में बसों की चेकिंग शुरू, फिटनेस पर फोकस

MP में आज से शुरू हुए अभियान में पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे. इस संबंध में पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं.

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मध्य प्रदेश में यात्री बसों, शैक्षणिक संस्थानों की बसों और स्कूल बसों की सघन जांच का फैसला लिया गया है. यह विशेष अभियान 13 मई से पूरे प्रदेश में एक साथ शुरू होगा. अभियान में पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे. इस संबंध में पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं. 

• सभी वाहनों में केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 118 के अनुसार गति नियंत्रक (स्पीड गवर्नर) लगा होना अनिवार्य है. 
• सभी यात्री बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) लगा होना आवश्यक है. स्कूल-कॉलेज के वाहनों में AIS 140 मानक के अनुरूप VLTD, कैमरे और पैनिक बटन लगे होने चाहिए. VLTD का परिवहन विभाग के केंद्रीय सर्वर से एकीकरण अनिवार्य है, साथ ही वाहन में सवार विद्यार्थियों के अभिभावकों और संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को इसका ऐक्सेस प्रदान करना भी जरूरी होगा.
• सभी वाहनों में प्राथमिक उपचार किट (फर्स्ट एड बॉक्स) अनिवार्य रूप से रखी जानी चाहिए. 
• 1 अक्टूबर 2023 के बाद निर्मित शैक्षणिक वाहनों में केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 1250 के प्रावधानों के अनुसार AIS-135 मानक के अनुरूप फायर अलार्म एंड प्रोटेक्शन सिस्टम (FAPS) लगा होना चाहिए. अन्य शैक्षणिक वाहनों में वाहन के अनुसार उचित मात्रा में अग्निशमन यंत्र लगे होने चाहिए.
• वाहनों की खिड़कियों पर काले शीशे या पर्दे नहीं लगे होने चाहिए, और वाहन के अंदर की गतिविधियां हमेशा बाहर से स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए.
• वाहन के साथ वैध बीमा प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र और परमिट होना अनिवार्य है.
• यदि फिटनेस प्रमाण-पत्र होने के बावजूद वाहन अनफिट पाया जाता है, तो फिटनेस जारी करने वाले अधिकारी/ATS के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
• वाहन चालक और परिचालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है.
• बस के सभी प्रकार के कर (टैक्स) पूर्ण रूप से जमा होने चाहिए.
• बस के खिलाफ पूर्व के चालानों की जानकारी भी अनिवार्य रूप से जांची जाएगी.
• बस में किसी भी प्रकार का ओवरलोड, यानी परमिट से अधिक यात्री नहीं होने चाहिए. बसों में माल ढोने की बढ़ती प्रवृत्ति की सघन जांच की जाएगी. निर्धारित मात्रा से अधिक माल का परिवहन यात्री बसों में नहीं किया जाना चाहिए. दोषी वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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यह भी पढ़ें: भोपाल में बेकाबू स्कूल बस ने मचाई तबाही: रेड सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों को मारी टक्कर, इंटर्न डॉक्टर की मौत, 6 घायल

बता दें कि भोपाल के बाणगंगा चौराहे पर सोमवार को स्कूल बस ने रेड सिग्नल पर खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और दोपहिया वाहन सवारों को रौंद दिया. इस हादसे में आयशा खान नाम की स्कूटी सवार युवती की दर्दनाक मौत हो गई. आयशा डॉक्टरी की इंटर्नशिप कर रही थीं.  ठीक एक महीने बाद 14 जून को आयशा का निकाह था. आयशा के माता-पिता रिश्तेदारों को शादी का कार्ड बांटने निकले थे, उसी समय उन्हें हादसे की सूचना मिली. 

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