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दिल्ली दंगा: IB अफसर मर्डर केस में आरोप तय, ताहिर हुसैन का भी आया नाम

दिल्ली दंगों में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. उसके साथ 10 अन्य आरोपियों पर भी हत्या के चार्ज लगा दिए गए हैं.

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ताहिर हुसैन पर आरोप तय
ताहिर हुसैन पर आरोप तय

दिल्ली दंगों में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. उसके साथ 10 अन्य आरोपियों पर भी हत्या के चार्ज लगा दिए गए हैं. IB अफसर अंकित शर्मा की हत्या को लेकर कोर्ट ने ये फैसला दिया है. कोर्ट ने ताहिर हुसैन की भूमिका को भी इस हत्या में अहम माना है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ताहिर लगातार ऐसे काम कर रहा था जैसे वो पूरी भीड़ को उकसा रहा हो, उन पर नजर रख रहा हो. ये सबकुछ हिंदुओं को टारगेट करने के लिए किया गया. ताहिर और 10 अन्य आरोपियों पर सेक्शन 147,148,153A, 302, 365, 120B, 149, 188 और आईपीसी की धारा 153A के तहत चार्ज लगाए जाते हैं. हुसैन पर तो सेक्शन 505, 109 और आईपीसी की धारा 114 के तहत भी चार्च लगा है.

कोर्ट ने कहा कि भीड़ में मौजूद सभी व्यक्ति ने हिंदुओं को निशाना बनाने का लक्ष्य से उसमें शामिल हुए. उस समय भीड़ हिंदुओं को मारने या फिर उनको हानि पहुंचाने के स्पष्ट उद्देश्य से काम कर रही थी. कोर्ट ने कहा कि आरोपी और गवाहों के बयान और मौजूद प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि दंगा करने और हिंदुओं की संपत्ति को नष्ट करने और उनकी हानि करने का आपराधिक षड़यंत्र में शामिल था

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अब अंकित शर्मा हत्याकांड की जो पुलिस चार्जशीट दायर हुई थी, उसमें इस वारदात के बारे में विस्तार से बताया गया था. चार्जशीट के मुताबिक, आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या 10 लोगों ने मिलकर चांद बाग इलाके में की थी. हत्या के आरोपियों में पार्षद ताहिर हुसैन, हलील सलमान, समीर शामिल थे. इसके अलावा दो कुख्यात बदमाशों नाजिम और कासिम समेत 5 और अन्य आरोपी शामिल थे.

चार्जशीट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा गया था कि अंकित शर्मा की बॉडी पर कुल 51 चोट के निशान थे. इस मामले में सलमान मुख्य आरोपी था, जिसके मोबाइल की वॉयस काल को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इंटरसेप्ट किया था. इस अहम सबूत की फोरेंसिक जांच में अंकित के सभी आरोपियों का खुलासा हुआ था. वैसे इससे पहले भी कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे में अहम फैसले सुनाए थे.

दिल्ली दंगे में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 9 आरोपियों को दोषी पाया था. यहां तक कहा गया था कि हिंदू समुदाय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उदेश्य के साथ बवाल काटा गया था. कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया था कि पुलिस द्वारा आरोपियों पर जो आरोप लगाए गए हैं, वो पूरी तरह साबित होते हैं.

असल में रेखा शर्मा नाम की महिला ने आरोप लगाया था कि तीन साल पहले 24-25 फरवरी को भीड़ ने उनके घर पर हल्ला बोल दिया था. सामान लूटा गया था और ऊपर वाली मंजिल पर जो रूम थे, उनमें आग लगा दी थी. उस वजह से घर को भारी नुकसान हुआ था. अब कोर्ट ने याचिकाकर्ता के दावों को सही माना है और 9 आरोपियों को दोषी पाया है. आरोपियों के नाम मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज, फैजल और रशीद हैं.

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जानकारी के लिए बता दें कि 23 फरवरी 2020 को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों की शुरुआत हुई थी, जो 53 लोगों की मौत के बाद 25 फरवरी को जाकर थमे थे. इन दंगों में पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का काफी नुकसान हुआ था. नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली जिले के जाफराबाद, सीलमपुर, भजनपुरा, ज्योति नगर, करावल नगर, खजूरी खास, गोकुलपुरी, दयालपुर और न्यू उस्मानपुर समेत 11 पुलिस स्टेशन के इलाकों में 23 फरवरी के बाद दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया था.

 

 

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