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गुजरात: गर्भवती बहन और बहनोई को उतार दिया था मौत के घाट, लड़की के भाई को फांसी की सजा

Gujarat News: ऑनर किलिंग मामले में अहमदाबाद की ग्रामीण कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. लड़की ने घरवालों की मर्जी के बिना प्रेम विवाह किया था.

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अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट का फैसला. (फाइल फोटो)
अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट का फैसला. (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 2018 में दिया था आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम
  • 3 लोगों की हत्या का केस चल रहा था

गुजरात में अहमदाबाद जिले के साणंद के ऑनर किलिंग मामले में एक अदालत ने लड़की के आरोपी भाई को फांसी की सजा सुनाई. जिस वक्त इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस वक्त लड़की गर्भवती थी. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों की हत्या का मामला दर्ज किया था. कोर्ट ने 17 चश्मदीद गवाह और 67 दस्तावेजों के आधार पर लड़की के भाई को फांसी की सजा सुनाई.  

साल 2018 में युवक और युवती ने भागकर प्रेम विवाह किया था. दोनों पकड़े जाने के डर से भाग रहे थे. इस बीच दोनों साणंद में रहने पहुंचे थे. लड़की के भाई को पता चला तो वह गुस्से में वहां पहुंचा और धारदार हथियार से 7 वार उसने अपनी बहन पर किए और 17 से ज्यादा वार उसने अपने बहनोई पर किए थे, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी.  

हत्याकांड के वक्त लड़की गर्भवती थी, जिस वजह से पुलिस ने तीन लोगों की मौत का मामला दर्ज किया था. ऑनर किलिंग के इस मामले में पुलिस ने मौक़े पर से ही आरोपी को गिरफ्तार किया था. वहीं, इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी हार्दिक चावड़ा को अपने कृत्य पर किसी तरह का कोई अफसोस भी नहीं था.

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पुलिस ने बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अहमदाबाद की ग्रामीण कोर्ट के सामने चार्जशीट दाखिल की. इसके बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि आरोपी को तीन लोगों की हत्या में दोषी ठहराया और दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई.     


 

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