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बॉम्बे HC ने 5 हफ्ते बढ़ाई नरेश गोयल की अंतरिम जमानत, जेट एयरवेज के संस्थापक पर है मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के प्रमुख नरेश गोयल की अंतरिम जमानत को पांच हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. न्यायमूर्ति एन.जे. जमादार ने नरेश गोयल की अंतरिम जमानत बढ़ाते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और नरेश गोयल के वकीलों की दलील सुनने के बाद मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत को पांच दिन के लिए बढ़ाना ठीक है.

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जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल. (फाइल फोटो)
जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल. (फाइल फोटो)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के प्रमुख नरेश गोयल की अंतरिम जमानत को पांच हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. हाईकोर्ट ने ये फैसला गोयल की उस याचिका पर सुनाया है, जिसमें उन्होंने मेडिकल के आधार पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी. 

न्यायमूर्ति एन.जे. जमादार ने नरेश गोयल की अंतरिम जमानत बढ़ाते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और नरेश गोयल के वकीलों की दलील सुनने के बाद मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत को पांच दिन के लिए बढ़ाना ठीक है.

'उन्हें जेल में नहीं रख सकते'
 
नरेश गोयल की ओर से अदालत के समक्ष पेश हुए वकील आबाद पोंडा और अमित नाइक ने एक आवेदन को तरजीह देते हुए कहा कि उनकी (गोयल) की पत्नी का 16 मई, 2024 को टर्मिनल कैंसर से निधन हो गया था. पोंडा की दलीलों पर न्यायमूर्ति जमादार ने कहा, अपनी पत्नी के निधन के बाद उनकी मानसिक और भावनात्मक हालत गंभीर हो गई है. चिकित्सा अधिकारियों का मानना है कि गोयल इम्युनोकॉमिनेटेड हैं और इसलिए उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता.

नरेश गोयल के वकील ने अदालत को एक प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा जारी इलाज की लेटेस्ट जानकारी और सर्टिफिकेट भी सौंपा है, जिसमें गोयल को उनके न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के लिए व्हिपल सर्जरी और उनके बैरेट के एसोफैगिटिस के लिए लैप फंडोप्लिकेशन कराने की सलाह दी है.

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'अनिश्चित काल के लिए नहीं दी जा सकती'

ईडी की ओर से पेश  हुए विशेष लोक अभियोजक हितेन वेनेगांवकर और वकील आयुष केडिया ने कहा कि इस स्तर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नरेश बीमार हैं. हालांकि, उन्हें अनिश्चित काल के लिए चिकित्सकीय जमानत नहीं दी जा सकती. यह दिखाने के लिए कोई जानकारी नहीं है जो उनका निश्चित ट्रीटमेंट प्लान हो.

इसके बाद नरेश के वकील ने 23 जुलाई को को हलफनामा दायर किया था, जिसमें उनकी अस्थायी सर्जरी "फंडोप्लिकेशन" के बारे में जानकारी दी थी.

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि उसने चिकित्सा रिपोर्ट का अध्ययन किया है और कहा कि जिस स्थिति में नरेश इस वक्त हैं, उन्हें खुद पता है कि पत्नी के निधन के कारण उनकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बीमारियों की पृष्ठभूमि में है. मैं चिकित्सा के आधार पर अंतरिम जमानत को पांच हफ्ते के लिए बढ़ाने को सही समझता हूं.

6 मई को मिली थी अंतरिम जमानत

उनके वकीलों ने बताया कि नरेश गोयल को 6 मई को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी गई थी. वह खुद भी कैंसर से पीड़ित हैं और इसका इलाज कराने के लिए उन्हें वक्त चाहिए.

बता दें कि नरेश गोयल को सितंबर 2023 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था. उनपर आरोप है कि उन्होंने केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के लोन में हेराफेरी की थी.

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