इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में मिर्जापुर वेब सीरीज (Mirzapur web series) के प्रोड्यूसरों को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है. दरअसल, मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माताओं पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा था.
इससे पहले 29 जनवरी, 2021 को कोर्ट ने फरहान और रितेश की की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. कोर्ट ने साफ कर दिया था कि उनके खिलाफ जांच नहीं रुकेगी. वहीं याचियों ने कोर्ट को बताया कि उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई मंशा नहीं थी. कोर्ट ने कहा एफआईआर में ऐसा कोई आरोप नहीं है, जिससे ये साबित हो कि धार्मिक भावनाएं आहत हुई हों.
जस्टिस एम सी त्रिपाठी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया. मिर्जापुर वेब सीरीज को लेकर 17 जनवरी को मिर्जापुर कोतवाली देहात में एक FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें मिर्जापुर से जुड़े निर्माताओं और अभिनेताओं पर कार्रवाई की मांग की गई थी.
मिर्जापुर सीरीज के दो पार्ट अब तक रिलीज हो चुके हैं. ये दोनों ही पार्ट अमेजन पर रिलीज किए गए थे, जिसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु प्रमुख भूमिकाओं में थे. दर्शकों ने इस सीरीज को काफी सराहा था.