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जॉब छोड़ते वक्त नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया तो क्या होगा? पढ़िए कानून

नौकरी छोड़ते समय 30, 60 या 90 दिन का नोटिस पीरियड पूरा करना जरूरी है या नहीं, यह मुख्य रूप से जॉब कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करता है. भारत में नोटिस पीरियड सभी कर्मचारियों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है. कर्मचारी चाहें तो नोटिस पे देकर जल्दी नौकरी छोड़ सकते हैं.

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नौकरी छोड़ने से पहले अपने अधिकार और कंपनी की पॉलिसी समझना बेहद जरूरी है. ( Photo: Pexels)
नौकरी छोड़ने से पहले अपने अधिकार और कंपनी की पॉलिसी समझना बेहद जरूरी है. ( Photo: Pexels)

नौकरी छोड़ना सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह कई परेशानियों और सवालों से जुड़ा होता है. जब कोई कर्मचारी नई नौकरी या बेहतर अवसर के लिए कंपनी छोड़ने का फैसला करता है, तो सबसे पहले उसके सामने नोटिस पीरियड का मुद्दा आता है. कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या 30, 60 या 90 दिन का नोटिस पीरियड पूरा करना जरूरी है या वे इससे पहले भी नौकरी छोड़ सकते हैं. आपको बता दें कि भारत में नोटिस पीरियड को लेकर नियम नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी की पॉलिसी पर निर्भर करते हैं. इसलिए हर कर्मचारी को नौकरी छोड़ने से पहले अपने अधिकार और नियमों को समझना जरूरी है.

क्या कानून में नोटिस पीरियड जरूरी है?
भारत में ऐसा कोई एक कानून नहीं है जो हर कर्मचारी के लिए एक जैसी नोटिस पीरियड सर्व करता हो. ज्यादातर मामलों में नोटिस पीरियड नौकरी के समय साइन किए गए जॉब एग्रीमेंट में लिखा होता है. मतलब अगर आपके ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि नौकरी छोड़ने से पहले 30 या 90 दिन का नोटिस देना होगा, तो वही नियम लागू होगा. निजी कंपनियों में आमतौर पर यही व्यवस्था अपनाई जाती है. हालांकि नए श्रम कानूनों में भी सभी कर्मचारियों के लिए नोटिस अवधि को अनिवार्य नहीं बनाया गया है. इसलिए यह पूरी तरह कर्मचारी और कंपनी के बीच हुए एग्रीमेंट पर निर्भर करता है.

क्या नोटिस पीरियड पूरा न करने पर केस हो सकता है?
कई कर्मचारियों को डर रहता है कि अगर वे नोटिस पीरियड पूरी किए बिना नौकरी छोड़ देंगे तो कंपनी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है.लेकिन सच यह है कि ऐसी स्थिति में मामला आमतौर पर आपराधिक नहीं होता. अगर कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, तो कंपनी केवल सिविल यानी सिविल एक्शन कर सकती है. इसका मतलब यह है कि मामला पैसों या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेक्ट तक सीमित रहता है. आसान भाषा में कहें तो कंपनी किसी कर्मचारी को सिर्फ नोटिस पीरियड पूरा न करने के कारण जेल नहीं भेज सकती.

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क्या कहता है कानून?
कानून के हिसाब से कोई भी कंपनी किसी कर्मचारी को जबरदस्ती नौकरी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती.  इसके पीछे सबसे बड़ा नियम Specific Relief Act, 1963 की Section 14 है. इस धारा के अनुसार  पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट यानी नौकरी के अनुबंध को जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता. आसान भाषा में कहे तो अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ना चाहता है, तो कंपनी कोर्ट जाकर उसे ऑफिस आने और काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती.

इसके अलावा अगर कंपनी समय पर सैलरी नहीं देती, तो यह Code on Wages, 2019 की Section 17 का उल्लंघन माना जाता है. इस कानून के अनुसार कर्मचारी को तय समय पर वेतन देना जरूरी है. अगर कंपनी वेतन रोकती है या बहुत देर से देती है, तो कर्मचारी इसे अनुबंध का उल्लंघन मानकर नौकरी छोड़ सकता है.

अगर कर्मचारी नोटिस पीरियड पूरा नहीं करता, तो मामला आमतौर पर Indian Contract Act, 1872 के तहत कॉन्ट्रेक्ट ब्रीच यानी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना माना जाता है. इसका मतलब यह कोई आपराधिक मामला नहीं होता और कर्मचारी को जेल नहीं भेजा जा सकता. कंपनी सिर्फ नोटिस पे या आर्थिक नुकसान की मांग कर सकती है.

साथ ही कंपनी कर्मचारी की पूरी सैलरी या अनुभव पत्र रोक नहीं सकती. कानून के अनुसार कर्मचारी की कमाई हुई सैलरी देना जरूरी होता है. हालांकि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, तो कंपनी अंतिम भुगतान में से नोटिस पीरियड का पैसा काट सकती है.

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क्या कंपनी जबरदस्ती काम करवा सकती है?
बहुत से लोग सोचते हैं कि कंपनी उन्हें नोटिस पीरियड पूरी होने तक जबरदस्ती रोक सकती है. लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता. भारत में कोई भी कंपनी किसी कर्मचारी को उसकी इच्छा के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती. यदि कर्मचारी नौकरी छोड़ना चाहता है, तो वह इस्तीफा देकर जा सकता है. 
हालांकि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कुछ शर्तें लागू कर सकती है, जैसे नोटिस पीरियड के बदले पैसे लेना.

नोटिस पीरियड के बदले पैसे देना क्या होता है?
कई कंपनियां कर्मचारियों को यह ऑप्शन देती हैं कि यदि वे पूरी नोटिस पीरियड काम नहीं करना चाहते, तो उसके बदले कंपनी को भुगतान कर सकते हैं. इसे 'नोटिस पे' कहा जाता है. उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की 60 दिन की नोटिस पीरियड है और वह तुरंत नौकरी छोड़ना चाहता है, तो कंपनी उसकी लास्ट सैलरी से कुछ पैसे काट सकती है. यह नियम पूरी तरह एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट पर निर्भर करता है. 

किन परिस्थितियों में कर्मचारी तुरंत नौकरी छोड़ सकता है?
कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां कर्मचारी बिना पूरी किए भी नोटिस पीरियड नौकरी छोड़ सकता है. अगर कंपनी समय पर वेतन नहीं देती या कई महीनों तक सैलरी रोक देती है, तो कर्मचारी के पास नौकरी छोड़ने का अधिकार होता है. इसके अलावा अगर वर्क प्लेस का माहौल बहुत खराब हो, मानसिक उत्पीड़न हो या कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा हो, तो भी कर्मचारी तुरंत इस्तीफा दे सकता है. ऐसे मामलों में कानून कई बार कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देता है.

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क्या कंपनी सैलरी या एक्सपीरियंस लेटर रोक सकती है?
नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि कहीं कंपनी उनका वेतन या अनुभव प्रमाण पत्र न रोक ले. कानून के अनुसार कंपनी कर्मचारी की अर्जित सैलरी रोक नहीं सकती. नौकरी छोड़ने के बाद तय समय के भीतर भुगतान करना जरूरी होता है. हालांकि अगर कर्मचारी ने नोटिस पीरियड पूरी नहीं की, तो कंपनी अनुबंध के अनुसार अंतिम भुगतान में से नोटिस पे काट सकती है. लेकिन पूरी सैलरी रोकना गलत माना जाता है. इसी तरह कंपनी अनुभव पत्र यानी एक्सपीरियंस लेटर भी रोक नहीं सकती.

अलग-अलग सेक्टर में अलग नियम
आईटी कंपनियों और बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों में अक्सर 30 से 90 दिन की नोटिस पीरियड होती है. वहीं कई छोटे स्टार्टअप्स में नियम थोड़े अलग हो सकते हैं. कुछ कंपनियां कर्मचारियों को जल्दी रिलीज कर देती हैं, जबकि कुछ पूरी नोटिस पीरियड काम करवाना चाहती हैं. इसलिए नौकरी छोड़ने से पहले कंपनी की पॉलिसी समझना जरूरी है.

नौकरी छोड़ने से पहले क्या करें?
अगर आप नौकरी छोड़ने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ें. उसमें  नोटिस पीरियड, नोटिस पे और अंतिम भुगतान से जुड़े नियम साफ लिखे होते हैं. नई नौकरी जॉइन करने से पहले पुराने एंप्लॉयर से सही तरीके से बातचीत करना भी जरूरी है. अच्छे संबंध बनाए रखना भविष्य के करियर के लिए फायदेमंद होता है.

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भारत में ज्यादातर कर्मचारियों के लिए नोटिस पीरियड कोई सख्त कानूनी नियम नहीं, बल्कि रोजगार अनुबंध का हिस्सा होता है. कर्मचारी नौकरी छोड़ सकता है, लेकिन उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को समझना चाहिए. नोटिस अवधि पूरी न करने पर जेल जैसी सजा नहीं होती, लेकिन आर्थिक नुकसान हो सकता है. इसलिए नौकरी छोड़ने से पहले समझदारी और सही जानकारी के साथ फैसला लेना सबसे बेहतर तरीका माना जाता है.

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