जन्म से ही सिर से जुड़ी पटना की दो बहनों को अब अलग नहीं किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के माता-पिता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि इनके बालिग होने तक इन्हें अलग नहीं किया जा सकता. बिहार सरकार को इनकी मदद करने के लिए भी कहा गया है.