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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, IT एक्ट की धारा 66 A को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, IT एक्ट की धारा 66 A को रद्द किया

कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66 A को अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार के विरुद्ध मानते हुए इसे रद्द कर दिया है. संविधान की धारा 19 A के तहत हर नागरिक के पास अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है.

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