जाट आरक्षण की मांग को लेकर हुए उपद्रव पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि अपनी मांग मंगवाने के लिए सबकुछ बंधक नहीं बनाया जा सकता, सार्वजनिक संपत्ति को बर्बाद नहीं किया जा सकता. हालांकि यहां कोर्ट गुजरात में पटेलों द्वारा आरक्षण की मांग पर सुनवाई कर रही थी.