अखलाक के परिवार पर कस सकता है शिकंजा. न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश. गांववालों की अर्जी पर गो वध कानून के तहत दर्ज होगा केस.