सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि भ्रष्टाचार के मामले में पी जे थॉमस के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने और मामले की सुनवाई के लिए केरल सरकारद्वारा अनुमति दिए जाने का मुद्दा उच्चाधिकार प्राप्त उस समिति के समक्ष नहीं लायागया था, जो इस पद पर चयन के लिए गठित की गई थी.