उत्तराखंड सरकार ने क्वीस ऑफ हील्स यानी मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए नया नियम लागू कर दिया है. राज्य पर्यटन विभाग ने मसूरी में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए पर्यटकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है. ये नया नियम 30 जुलाई से लागू हो गया है.
बताया जा रहा है कि मसूरी में तीन स्थानों- किमाड़ी, केंप्टी फॉल और कुठाल गेट पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं जो वाहनों की नंबर प्लेट को रिकॉर्ड करेंगे. ये सिस्टम ट्रैफिक प्रबंधन में मदद करेगा.
लंबे पीक होता है पिक टाइम
इसी बीच आजतक के साथ खास बातचीत में उत्तराखंड के पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल ने बताया कि मसूरी में पर्यटकों का आगमन खासतौर पर गर्मियों की छुट्टियों, सर्दियों की छुट्टियों और लंबे वीकेंड के दौरान पीक पर होता है.
उन्होंने कहा, 'NGT के आदेश के बाद हम मसूरी की वहन क्षमता का आकलन करने के लिए डेटा एकत्र कर रहे हैं. इस रजिस्ट्रेशन सिस्टम से हमें ये पता चलेगा कि एक वक्त में कितने पर्यटक मसूरी में मौजूद हैं.'
गर्ब्याल ने स्पष्ट किया कि अभी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है और इसे शुरुआती चरण में लचीला रखा गया है. होटल अपने गेस्टों के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
होटल, गेस्ट हाउस के मालिकों को दी जानकारी
वहीं, जिला पर्यटन अधिकारी बृजेन्द्र पांडे ने बताया कि होटल, गेस्ट हाउस, होमस्टे और अन्य ऐसी सुविधाओं को पहले पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा और चेक-इन के समय अपने मेहमानों का पंजीकरण करना होगा.
उन्होंने बताया कि ये फैसला मसूरी में बढ़ती भीड़भाड़ और ट्रैफिक की समस्या से बचने की दिशा में लिया गया है. पांडे ने कहा कि नया नियम इसलिए लागू करना पड़ा है, क्योंकि 2022 और 2024 के बीच शहर में आने वाले पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई है.
उन्होंने कहा कि इस कदम से शहर में पर्यटकों की संख्या के बारे में वास्तविक वक्त का डेटा मिल सकेगा. होटल मालिकों को नए नियम का पालन करने के लिए कहा गया है.
NGT ने राज्य सरकार को दिया निर्देश
इससे पहले मई में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने राज्य सरकार से हिल स्टेशन में पर्यटकों का रजिस्ट्रेशन शुरू करने और नियमित रूप से आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा था.
कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद आसान है. पर्यटकों को पोर्टल registrationtouristcare.uk.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसमें आधार कार्ड नंबर, वाहन (टू-व्हीलर या फोर-व्हीलर) का विवरण और अपने शहर का नाम दर्ज करना होगा.