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रानीखेत में भाजपा विधायक के भाई की गुंडागर्दी, ग्राम प्रधान के साथ की मारपीट

उत्तराखंड के रानीखेत से भाजपा विधायक के भाई ने प्रधान के साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी. विधायक के भाई के खिलाफ पुलिस द्वारा केस दर्ज नहीं करने पर भाजपा नेता और दर्जा राज्य मंत्री ने भाजपा समर्थकों के साथ किया थाने का घेराव किया गया. 

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ग्राम प्रधान संदीप खुल्वे ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है.
ग्राम प्रधान संदीप खुल्वे ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है.

अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा से भाजपा विधायक के भाई ने दादागिरी करते हुए ग्राम प्रधान को पीटा और जान से मारने की धमकी दी. रानीखेत से भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल ने भत्तरौजखान में ग्राम प्रधान संदीप खुल्वे के साथ मारपीट कर दी. पुलिस द्वारा घटना की रिपोर्ट दर्ज न करने से गुस्साए भाजपाईयों ने थाने का घेराव कर दिया. 

दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत के नेतृत्व में भाजपाइयों ने अपनी ही पार्टी के विधायक के भाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल उर्फ राजू और भांजे संदीप बधानी के खिलाफ धारा 323, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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गाड़ी से बाहर खींचकर प्रधान को पीटा 

ग्राम मिचोली पोस्ट सीम के रहने वाले संदीप खुल्बे ने बीते मंगलवार भतरौंजखान थाने में तहरीर दी. उन्होंने बताया है कि पीपलमंडी से भतरौंजखान पहुंचने पर विधायक के भाई सतीश नैनवाल और उनके भांजे संदीप बधानी ने रामनगर रोड स्थित वेल्डिंग की दुकान के ठीक सामने उसकी गाड़ी को रोका और बाहर खींचकर उसे बुरी तरह पीट दिया. 

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इसके बाद आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी. तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, तो दूसरे दिन पीड़ित के पक्ष में दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए. उन्होंने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराने की वकालत की. इस दौरान थाने में गहमागहमी का माहौल रहा. 

पुलिस ने दर्ज किया आरोपी के खिलाफ केस 

आखिरकार दो घंटे बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर पीड़ित और दर्जा राज्य मंत्री पंत अपने समर्थकों के साथ वहां से रवाना हुए. हालांकि, दूसरे पक्ष ने भी प्रधान के खिलाफ तहरीर दी है, लेकिन उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ है. प्रभारी थानाध्यक्ष जीआर गोला ने कहा कि प्रधान की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

(इनपुट-संजय सिंह)

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