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UP: नाहिद हसन को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

जस्टिस अजीत सिंह की एकल पीठ ने नाहिद हसन की जमानत मंजूर की. कैराना कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में जमानत मिली है. हसन 24 जनवरी 2020 से जेल में बंद हैं.

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धोखाधड़ी मामले में नाहिद को जमानत मिली है (फाइल फोटो)
धोखाधड़ी मामले में नाहिद को जमानत मिली है (फाइल फोटो)

  • 24 जनवरी को धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी
  • 80 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप

उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी (SP) विधायक नाहिद हसन को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को नाहिद हसन की जमानत को मंजूर कर लिया. जस्टिस अजीत सिंह की एकल पीठ ने नाहिद हसन की जमानत मंजूर की. कैराना कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में उन्हें जमानत मिली है. एसपी विधायक नाहिद 24 जनवरी 2020 से जेल में बंद हैं.

अभी हाल में मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार के विधायक नाहिद हसन की न्यायिक हिरासत 24 फरवरी तक बढ़ा दी थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार, फास्ट-ट्रैक अदालत ने वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के बाद हसन की हिरासत अवधि बढ़ाई.

उत्तर प्रदेश विधानसभा में का प्रतिनिधित्व करने वाले हसन को 24 जनवरी को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. उन पर एक भूमि सौदे में स्थानीय निवासी से 80 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है. हसन के वकील के अनुसार, हाईकोर्ट में आदेश के खिलाफ एक जमानत याचिका दायर की गई थी.

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एसपी विधायक समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है. विधायक 7 दिन से अंतरिम जमानत पर थे. 24 जनवरी को कड़ी सुरक्षा के बीच नाहिद हसन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया. एसपी विधायक को मुजफ्फरनगर कारागार लाया गया. शामली कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर एसपी विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया था. बुधवार को हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली है.(इनपुट/पंकज और शरद मलिक)

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