सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगों के लिए यूपी की अखिलेश सरकार पर जमकर बरसते हुए कहा कि दंगों के लिए सिर्फ और सिर्फ सपा सरकार ही जिम्मेदार है.
इसके अलावा कोर्ट ने सांप्रदायिक हिंसा की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की याचिका भी ठुकरा दी. कोर्ट ने कहा कि मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के लिए पहली नजर में यूपी सरकार ही जिम्मेदार है. कोर्ट ने यूपी की अखिलेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वो दंगों के रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है.
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश पी. सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कड़े शब्दों में कहा कि यदि केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियों ने समय रहते इस बारे में पता लगा लिया होता तो दंगों को रोका जा सकता था. दंगों की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने हालात से निपटने के लिए राज्य पुलिस की ओर से उठाए गए कदमों पर भी नाराजगी जताई.
न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार लोगों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने में विफल रही, जबकि लोगों के अधिकारों की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है.
दंगे के केवल मुसलमान पीड़ितों को ही राहत एवं सहायता मुहैया कराने के राज्य सरकार के एक परिपत्र के संबंध में न्यायालय ने निर्देश देते हुए कहा कि राहत एवं सहायता पीड़ितों के धार्मिक उपनाम के आधार पर नहीं, बल्कि सभी वास्तविक दंगा पीड़ितों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए.