उत्तर प्रदेश में विधानसभा की याचिका समिति ने अंसल बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की सिफारिश की है. समिति ने कहा है कि बिल्डर कहीं अपनी हिस्सेदारी बेचकर फरार ना हो जाये, इसके लिये अंसल के चेयरमैन सुशील अंसल का पासपोर्ट जब्त किया जाना चाहिए.
इस मामले में अब तक की गई जांच के बारे में भी समिति ने एलडीए और आवास विकास विभाग से जवाब मांगा है. असंल पर आरोप है कि इसने अपनी तमाम आवासीय योजनाओं में सरकार से जो जमीन ली, उसके डेवलेंपमेंट के लिये उपभोक्ताओं से तो पैसे लिए लेकिन सरकार को दिए जाने वाले करीब 500 करोड़ रुपये जमा ही नहीं कराए गए.
साथ ही ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कोटे के करीब 2,356 मकान अंसल को बनाने थे लेकिन इनमें से आधे ही बनाये. यही नहीं, इनमें से केवल 96 मकानों का कब्जा जनता को दिया गया और उनकी हालत भी जर्जर है.
समिति के मुताबिक अंसल ने व्यापक पैमाने पर धोखाधड़ी की है और इसके कारण तुरंत अंसल बिल्डर पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए.