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यूपी में 21 साल से कम उम्र वाले को नहीं मिलेगी शराब, बेचने की भी सीमा तय

आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय.आर.भूसरेड्डी ने बताया कि तय सीमा से अधिक शराब मिलने पर FIR दर्ज की जाएगी. मूल निवास के लिए ही पर्सनल बार लाइसेंस होगा.

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योगी सरकार के सख्त निर्देश (सांकेतिक फोटो)
योगी सरकार के सख्त निर्देश (सांकेतिक फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • तय सीमा से अधिक शराब मिलने पर FIR दर्ज की जाएगी
  • मूल निवास के लिए ही पर्सनल बार लाइसेंस होगा

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फुटकर शराब बिक्री को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. अब तय सीमा से अधिक शराब बिक्री पर कार्रवाई होगी. साथ ही पर्सनल बार लाइसेंस को लेकर भी नियम सख्त किए गए हैं. यह जानकारी प्रदेश के आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय.आर.भूसरेड्डी ने दी.

उन्होंने बताया कि तय सीमा से अधिक शराब मिलने पर FIR दर्ज की जाएगी. मूल निवास के लिए ही पर्सनल बार लाइसेंस होगा. इसके लिए उसे 5 साल के ITR की प्रति देनी होगी. गेस्ट हाउस, फॉर्म हाउस के लिए लाइसेंस नहीं मिलेगा. इसके अलावा 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति शराब नहीं खरीद सकेगा.  

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पहली अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष वर्ष 2021-22 में लोगों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा के क्रय, परिवहन एवं निजी कब्‍जे में रखने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा. इस लाइसेंस के लिए विभिन्‍न प्रकार की मदिरा की मात्रा एवं इसकी शर्तें आबकारी नीति वर्ष 2021-22 में दी गई हैं.

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