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जिला जज को केस ट्रांफसर, 8 हफ्ते तक अंतरिम आदेश लागू... ज्ञानवापी पर ये है SC का पूरा फैसला

Gyanvapi Supreme Court Verdict: वाराणसी के ज्ञानवापी केस की सुनवाई अब जिला जज करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान सिविल जज से मामला जिला जज को ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया है. यहां पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला-

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
  • 'शिवलिंग' वाली जगह रहेगी सील, जिला जज करेंगे सुनवाई

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है. जस्टिस डीवआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय बेंच ने शुक्रवार को आदेश देते हुए कहा कि इस दीवानी वाद मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सिविल जज वाराणसी से यह मामला स्थानांतरित हो जाएगा और अनुभवी न्यायिक अधिकारी द्वारा सुना जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा, 'इस मामले को सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी से जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर किया जाए. मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए केस ट्रांसफर पर जिला न्यायाधीश द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा.'

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'हमारा 17 मई का अंतरिम आदेश फैसला आने तक और उसके बाद 8 सप्ताह तक लागू रहेगा ताकि जिला न्यायाधीश के आदेश को पीड़ित पक्ष चुनौती दे सके. तब तक वजू के लिए हम जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी से वादियों से परामर्श करने और वज़ू के लिए उचित व्यवस्था करने का अनुरोध करते हैं.'

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'हमारा अंतरिम आदेश वैकल्पिक नहीं है. सिविल जज सीनियर जज वाराणसी द्वारा 16 मई को पारित आदेश को 17 मई को इस अदालत के आदेश में शामिल किया जाएगा. कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, जिस पर सुनवाई हो रही है, हम मामले से अवगत हैं.'

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'हम जिलाधिकारी को निर्देश देते हैं कि मुस्लिम पक्ष की मांग पर प्राथमिकता से निर्णय लें. अब मामला सुप्रीम कोर्ट के समर वेकेशन के बाद सुना जाएगा.' कोर्ट ने कहा, 'हम आशा करते हैं कि सभी के पास एक खुशहाल और स्वस्थ छुट्टी होगी क्योंकि अधिकांश लोग बाहर जा रहे हैं.'

सुप्रीम कोर्ट का आदेश-

- SC ने ज्ञानवापी केस को जिला जज की कोर्ट को ट्रांसफर किया. 
- 17 मई वाला अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक लागू रहेगा. 
- वजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का डीएम को निर्देश.
- वजूखाना सील रहेगा और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी डीएम को होगी.
- मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए SC ने निर्देश दिया कि इस मामले को यूपी ज्यूडिशियल सर्विसेज़ के सीनियर मोस्ट अधिकारी के समक्ष सुना जाए.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी-

- जिला जज को निर्देश नहीं दे सकते कि कैसे सुनवाई करनी है.
- अंतरिम आदेश लागू रहेगा यह सभी पक्षकारों के हित में.
- मीडिया में रिपोर्ट लीक होना बंद हो. रिपोर्ट कोर्ट में ही खुले. समाज में शांति संतुलन के लिए हीलिंग टच जरुरी.
- मुस्लिम पक्ष ने SC में क्या चिंता जताई. (कल को इस तरह से देश भर में होगा, सौहाद्र खतरे में). कोर्ट ने कि कहा हमारे लिए भी भाईचारा और सौहाद्र सबसे ऊपर.

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क्या था सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश?

सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में साफ कर दिया कि अगले 8 हफ्ते तक 17 मई का अंतरिम आदेश जारी रहेगा, यानी ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज होती रहेगी, वजू की व्यवस्था जिला प्रशासन करेगा और वजूखाने को सुरक्षित रखा जाएगा, जहां पर हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग तो मुस्लिम पक्ष की ओर से फव्वारा मिलने का दावा किया जा रहा है.

 

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