उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया था. अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव में अपनी उम्र गलत बताई थी. हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ अब अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे. अब्दुल्ला आजम रामपुर इलाके की स्वार विधानसभा सीट से 2017 में चुनाव जीते थे और उनका यह पहला चुनाव था.
अब्दुल्ला के वकील कमलमोहन गुप्ता ने कहा कि वैज्ञानिक ओसिफिकेशन टेस्ट और शारीरिक जांच और अब्दुल्ला की मां की सर्विस बुक के मुताबिक भी अब्दुल्ला का जन्म 1990 में हुआ था. रामपुर की स्वार सीट से बसपा उम्मीदवार नवाब काजिम अली ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की. यानी जब भी अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे कोर्ट उनका भी पक्ष सुने.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया. आरोप है कि चुनाव लड़ते वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र पूरी नहीं थी और इसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया. अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने शिकायत दर्ज की थी. इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि चुनाव के वक्त अब्दुल्ला 25 साल के नहीं थे.
अब्दुल्ला पर फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया था. इसी शिकायत पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 सितम्बर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने फैसला सुनाया.
स्वार सीट से चुनाव जीते थे अब्दुल्ला
अब्दुल्ला आजम सपा सांसद आजम खान के छोटे बेटे हैं. 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने पहली बार चुनाव लड़ा था. अब्दुल्ला ने रामपुर क्षेत्र की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था.