अमेठी के गौरीगंज एसडीएम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने सम्राट साइकिल और यूपीएसआईडीसी के बीच उलझे 65 एकड़ जमीन मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि ये जमीन यूपीएसआईडीसी के पास ही रहेगी. जमीन पर अधिकार के इसी मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कांग्रेस पर वार करती रही हैं.
गौरतलब है कि सम्राट साइकिल की तकरीबन 65 एकड़ जमीन फरवरी 2015 में राजीव गांधी चेरिटेबल ट्रस्ट ने ले ली थी, जबकि यूपीएसआईडीसी के मुताबिक लीज पर दी गई जमीन गलत तरीके से सम्राट साइकिल के नाम करवा ली गई थी. यूपीएसआईडीसी ने इस ओर कोर्ट में आपत्ति जताई थी, जिसमें फैसला उनके हक में आया है.
अमेठी के डीएम जगतराज ने कहा, 'UPSIDC ने 1984 में ग्राम कौहार में 204 एकड़ जमीन एक्वायर किया और इस जमीन में 65 एकड़ का पट्टा इन्होंने सम्राट साइकिल को दिया था, लेकिन गलती ये हुई कि 86-87 के आसपास यह जमीन सम्राट साइकिल के नाम दर्ज हो गया. ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये एक लीज थी. जब ये गलती सामने आई तो 2014 में UPSIDC ने SDM कोर्ट में मुकदमा दायर किया.'
एसडीएम गौरीगंज बंदिता श्रीवास्तव की अदालत ने अपने फैसले में आदेश दिया है कि जमीन सम्राट साइकिल के नाम से हटाकर UPSIDC के नाम दर्ज किया जाए. कोर्ट का आदेश 123 एकड़ जमीन पर आया है.
कांग्रेस का मत
इससे पहले कांग्रेस मामले यह कहते हुए अपना बचाव करती आई है कि जिस 65 एकड़ जमीन को लेकर स्मृति ईरानी विवाद खड़ा कर रही है वह यूपीएसआईडीसी ने किसानों से खरीदकर सम्राट साइकिल नाम की एक प्राइवेट कंपनी को लीज पर दिया था. इसके नहीं चल पाने के कारण बाद में नीलामी कर दी गई थी. राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोर्ट के आदेशों पर हुई उसी नीलामी में इस जमीन को सबसे ऊंची बोली लगाकर खरीदा था.