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'ऑक्सीजन की कमी से ना हो मौत, सुनिश्चित करें सप्लाई', HC का योगी सरकार को आदेश

जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 3 मई को सुबह 11 बजे होगी. इससे पहले सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को एक अधिवक्ता ने जानकारी दी कि प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती के लिए मरीज खुद ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रहे हैं.

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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. (फाइल फोटो)
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कोर्ट ने राज्य EC को भी जारी किया नोटिस
  • हम ऑक्सीजन नहीं दिला पा रहे, ये शर्मनाक: HC
  • सुनिश्चित करें ऑक्सीजन सप्लाई: HC

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए. हाईकोर्ट ने कहा कि आजादी के सात दशकों में देश में कई बड़े उद्योग लगे फिर भी हम नागरिकों को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं. यह शर्मनाक है.

हाईकोर्ट ने एक मीडिया रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया. मीडिया रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण से कई मतदान कर्मियों की मौत की खबर प्रकाशित हुई थी. हाईकोर्ट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने अगली तारीख पर पंचायत चुनाव में कोविड गाइडलाइन के पालन पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनाव के तीन चरणों  में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए. कोर्ट ने चौथे चरण के चुनाव के लिए चुनाव आयोग को आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दिया है. कोर्ट ने 20 अप्रैल 2021 को जारी गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के पालन का आदेश दिया है.,

कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर फैसले की कॉपी यूपी चीफ सेक्रेटरी को भेजने का आदेश भी दिया है. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 3 मई को सुबह 11 बजे होगी. इससे पहले सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को एक अधिवक्ता ने जानकारी दी कि प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती के लिए मरीज खुद ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रहे हैं. ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल के लिए दोबारा लोग लाइन में लग रहे हैं.

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वहीं, योगी सरकार की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई कि 857 मिट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है. राज्य सरकार स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं. राज्य सरकार ने बताया कि डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के नेतृत्व में एक कंट्रोल रूम जवाहर भवन लखनऊ में स्थापित किया गया है जो ऑक्सीजन की कमी और आपूर्ति की समस्या दूर कर रहा है. कोर्ट को बताया कि चल रहे ऑक्सीजन प्लांट पूरी क्षमता से अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर उठाये जा रहे कदमों की मॉनिटरिंग कर रही है.

 

 

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