scorecardresearch
 

यूपी: अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट ने दिया 2 DM को सस्पेंड करने का आदेश

ये मामला रामपुर में कोसी नदी से अवैध खनन से जुड़ा है. इन दोनों डीएम पर ठेकेदार को अवैध तरीके से लाइसेंस देने और हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने का आरोप है. 

Advertisement
X
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध खनन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए 2 डीएम को सस्पेंड करने का आदेश दिया है. साथ ही इनपर अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश भी जारी किया. ये मामला रामपुर में कोसी नदी से अवैध खनन से जुड़ा है. इन दोनों डीएम पर ठेकेदार को अवैध तरीके से लाइसेंस देने और हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने का आरोप है.  

2 साल पुराने मामले में दिया आदेश

चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस एमके गुप्ता की खण्ड पीठ ने 2 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है. रामपुर के रहने वाले मकसूद ने 2 साल पहले हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर जिले में अवैध खनन की शिकायत की थी. इसमें इस बात का जिक्र भी था कि ये खनन प्रशासन की शय पर कराया जा रहा है. मकसूद ने हुसैन क्रेशर के मालिक गुलाम हुसैन पर अवैध खनन का आरोप लगाया था.

Advertisement

इस पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 24 अगस्त 2015 को प्रशासन को कार्रवाई के आदेश दिए थे. इसके बाद रामपुर के तत्कालीन डीएम राकेश कुमार सिंह ने कार्रवाई करते हुए स्टोन क्रेशर को सीज कर दिया. लेकिन इसके बाद रामपुर में जिलाधिकारी के तौर राजीव रौतेला की तैनाती हो गई. राजीव ने स्टोन क्रेशर का नवीनीकरण कर दिया.

इसके बाद मकसूद फिर से हाईकोर्ट पहुंचे और प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. इसपर कोर्ट ने वर्तमान डीएम शिव सहाय अवस्थी को तलब कर लिया. इस मामले में हाईकोर्ट ने 5 से 7 दिसंबर तक कोर्ट ने सुनवाई की. इसके बाद ये कोर्ट ने दोनों डीएम को सस्पेंड करने का आदेश दिया. साथ ही हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से इस मामले में हुई कार्रवाई की रिपोर्ट 16 जनवरी को मांगी है.

Advertisement
Advertisement