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यासीन भटकल की जमानत याचिका खारिज

एक अदालत ने यहां गुरुवार को सितंबर 2008 के ग्रेटर कैलाश विस्फोट मामले में इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक यासीन भटकल और उसके सहयोगी असादुल्ला अख्तर की जमानत की अर्जी खारिज कर दी.

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एक अदालत ने यहां गुरुवार को सितंबर 2008 के ग्रेटर कैलाश विस्फोट मामले में इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक यासीन भटकल और उसके सहयोगी असादुल्ला अख्तर की जमानत की अर्जी खारिज कर दी.

अदालत ने इसके साथ ही जांच अवधि का विस्तार करने संबंधी पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली. पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि पूछताछ के दौरान एक अन्य आरोपी आरिज खान ऊर्फ जुनैद का सुराग मिला है और उसे पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है.

पुलिस ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दया प्रकाश से कहा कि संदिग्ध किसी पश्चिम एशियाई देश में हो सकता है. वे लोग खुफिया एजेंसियों के साथ तालमेल बनाकर उसकी पहचान की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसका प्रत्यर्पण किया जा सके.

अदालत ने जांच पूरी करने के लिए 15 दिनों की और मोहलत दी और भटकल तथा अख्तर को जमानत पर छोड़ने से इंकार कर दिया. बचाव पक्ष के वकील एम.एस. खान ने भटकल की ओर से उन्हें छोड़ने का अनुरोध किया था. खान ने सवाल उठाया था कि आखिर अदालत में आरोपी की अनुपस्थिति में किस प्रकार जांच की अवधि 90 दिनों से अनिश्चित अवधि तक के लिए बढ़ाई जा सकती है.

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13 सितंबर 2008 में राजधानी में कई विस्फोट हुए थे. इस मामले में अभी इंडियन मुजाहिदीन के 13 संदिग्धों पर अदालती कार्रवाई चल रही है.

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